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बेनीपुर। जनवितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार के आरोप में हावीभौआर के डीलर नवल किशोर चौधरी का अनुज्ञप्ति रद कर दिया गया है। ज्ञात हो कि उक्त, जन वितरण प्रणाली विक्रेता के विरुद्ध खाद्यान्न कालाबाज़ारी के आरोप में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
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इस कारण उनके अनुज्ञप्ति को निलंबित किया गया था। और विक्रेता से स्पष्टीकरण और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से मन्तव्य की मांग की गई थी। अनुमंडल पदाधिकारी शंभु नाथ झा ने बताया कि स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं होने और एम ओ के प्रतिवेदन के अवलोकनोपश्चत उनके अनुज्ञप्ति को रद किया गया है।
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