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Rahul Gandhi Defamation Case: मानहानि मामले में राहुल गांधी को मिली जमानत

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Defamation Case में राहुल गांधी को आज मानहानि केस में जमानत मिल गई है। सूरत डिस्ट्रिक्ट-सेशंस कोर्ट ने  फैसला सुनाया। इसके साथ ही तेरह अप्रैल तक जमानत पर रहेंगे। इसी दिन मामले की अगली सुनवाई होगी।

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जानकारी के अनुसार, सूरत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की कोर्ट ने मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी की ओर से की गई एक टिप्पणी के संबंध में दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे में उन्हें 23 मार्च को दोषी करार देते हुए दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी।

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इसके बाद निचली अदालत के फैसले को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सूरत की सेशंस कोर्ट में चुनौती दी है। सोमवार को राहुल गांधी के वकील ने अपील फाइल की। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दे दी है।

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तेरह अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। राहुल गांधी भी सुनवाई के लिए सूरत कोर्ट पहुंचे थे। राहुल गांधी के साथ उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी सूरत पहुंची। साथ ही कांग्रेस शासित तीन राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी गुजरात पहुंचे हैं।

हालांकि, इससे पहले अदालत ने राहुल गांधी को उसी दिन जमानत भी दे दी थी और उनकी सजा के अमल पर 30 दिन के लिए रोक लगा दी थी, ताकि वह ऊपरी अदालत में अपील दाखिल कर सकें।

सूरत की अदालत की ओर से दोषी ठहराए जाने के बाद, लोकसभा सचिवालय ने 24 मार्च को एक अधिसूचना जारी कर राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया था। लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद राहुल गांधी आठ साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, बशर्ते कोई उच्च अदालत उनकी दोषसिद्धि और सजा पर रोक न लगा दे। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उस टिप्पणी को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों है।

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