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कांग्रेस नेता पूर्व ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रविंद्र नाथ मिश्र हत्या में दोषी करार, छोटे भाई बरी

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छपरा से बड़ी खबर है जहां, पूर्व विधायक और राबड़ी देवी सरकार में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रहे रविंद्र नाथ मिश्र हत्या मामले में अब सजा काटेंगे यह तय हो गया है। इनकी मुश्किलें उस वक्त बढ़ गयी जब कोर्ट ने इन्हें हत्या में ममाले में दोषी करार दिया है। वहीं, इनके छोटे भाई  हरेंद्र मिश्र साक्ष्य के अभाव में हत्या मामले से बरी कर दिए गए हैं।

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जानकारी के अनुसार,रविंद्र नाथ मिश्र पर मतदान के दौरान एक उमा बीन की हत्या करने की बात साबित हो गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय सह विशेष कोर्ट नलिन कुमार पांडे ने इस मामले में दोषी करार दिया है।

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रविंद्र नाथ मिश्र पर यह मामला साल 1990 के चुनाव के दौरान का है जब 27 फरवरी को मांझी प्रखंड के बूथ संख्या 175 और 176 पर बूथ लूटने की मंशा से कुछ लोगों ने हमला बोला और फायरिंग की गई। इस दौरान मतदान करने आए उमा बीन की गोली लगने से मौत हो गई थी। इसके बाद इस मामले में बूथ संख्या 175 के पीठासीन अधिकारी प्रणय कुमार मल्लिक व बूथ संख्या 176 के पोलिंग एजेंट महेश प्रसाद यादव ने मांझी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गयी थी।

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अब, कांग्रेस नेता और लालू यादव के करीबी रहे रविंद्र नाथ मिश्र को हत्या मामले में दोषी करार दिया गया है। इसको लेकर सजा के बिंदुओं पर आगामी 21 फरवरी को सुनवाई की जाएगी। फिलहाल कोर्ट के तरफ से इन्हें दोषी करार देने के बाद न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है।

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