
जमानत याचिका खारिज: दरभंगा कोर्ट से बड़ी खबर आई है, जहां एक के बाद एक कई मामलों में अपराधियों और आरोपियों को झटका लगा है। नाबालिग अपहरण, दहेज उत्पीड़न और अंधाधुंध फायरिंग जैसे गंभीर अपराधों में फंसे आरोपियों की उम्मीदें टूट गई हैं। न्यायालय ने उनकी अग्रिम और नियमित जमानत याचिकाओं को सिरे से खारिज कर दिया है, जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं।
Darbhanga Court में Bail Rejected: अपहरण, दहेज प्रताड़ना समेत कई मामलों में आरोपियों को नहीं मिली राहत
Bail Rejected: दरभंगा में अदालत ने अपराधियों को किसी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया है। अपहरण, दहेज प्रताड़ना और फायरिंग जैसे गंभीर मामलों में कई आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। कोर्ट के इस फैसले से जहां अपराध पर लगाम लगने की उम्मीद है, वहीं कानून का पालन न करने वालों को सख्त संदेश भी मिला है।
अपहरण के मामलों में Bail Rejected
दरभंगा कोर्ट ने 14 वर्षीय नाबालिग के अपहरण के एक मामले में सख्त रुख अपनाया है। बेंता थानाकांड सं. 66/26 से जुड़े इस मामले में आरोपी स्थानीय जेठियाही मुहल्ला निवासी राहुल कुमार और पिंकी देवी की अग्रिम जमानत अर्जी एडीजे आदिदेव की अदालत ने खारिज कर दी। यह केस एक नाबालिग के अपहरण के आरोप में दर्ज किया गया था, जिसमें पुलिस ने दोनों को आरोपी बनाया है।
इसी प्रकार, शादी की नीयत से एक नाबालिग छात्रा के अपहरण के आरोपी कार्तिक चौधरी को भी अदालत से कोई राहत नहीं मिली। प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार की अदालत ने रैयाम थाना क्षेत्र के रहीटोला रजौरा निवासी कथित मटुकनाथ कार्तिक चौधरी की नियमित जमानत याचिका को भी अस्वीकार कर दिया। ऐसे गंभीर मामलों में लगातार बढ़ती जमानत याचिकाएं कोर्ट के सामने एक चुनौती बन रही हैं, जिस पर न्यायपालिका कड़ा रुख अपना रही है।
दहेज प्रताड़ना और फायरिंग में नहीं मिली राहत
अंधाधुंध फायरिंग कर दहशत फैलाने के आरोप में दर्ज सदर थानाकांड सं. 224/25 के आरोपी पंकज यादव का अग्रिम जमानत आवेदन भी चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भूपेंद्र सिंह की अदालत ने खारिज कर दिया है। यह मामला इलाके में भय का माहौल पैदा करने से संबंधित था, जिसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की थी।
दहेज के लिए एक विवाहिता को प्रताड़ित कर घर से भगा देने के जुर्म में महिला थानाकांड सं. 45/25 के आरोपी पति धनवीर पासवान को भी अदालत ने राहत नहीं दी। एडीजे उपेंद्र कुमार की कोर्ट ने धनवीर पासवान की अग्रिम जमानत आवेदन को निष्पादित करते हुए अस्वीकार कर दिया। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1। यह दिखाता है कि अदालतें घरेलू हिंसा और उत्पीड़न के मामलों में भी सख्ती बरत रही हैं।
न्यायालय का सख्त रुख: अपराध पर लगाम लगाने की कवायद
दरभंगा की विभिन्न अदालतों में बीते दिनों कई महत्वपूर्ण मामलों में आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज की गई हैं। इन फैसलों से यह स्पष्ट होता है कि न्यायालय अपराधियों को किसी भी हाल में ढील देने के मूड में नहीं है। चाहे वह नाबालिगों के अपहरण का मामला हो, दहेज प्रताड़ना का या फिर सार्वजनिक शांति भंग करने का, सभी में कानून अपना काम पूरी मुस्तैदी से कर रहा है। इन सभी मामलों में Bail Rejected होने से समाज में एक सकारात्मक संदेश गया है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1।
देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
अपहरण और दहशत फैलाने के मामलों में जमानत याचिका खारिज
दरभंगा कोर्ट ने अपहरण के एक मामले में सख्त रुख दिखाया है। बेंता थानाकांड संख्या 66/26 में 14 वर्षीय नाबालिग के अपहरण के आरोपी स्थानीय जेठियाही मुहल्ला निवासी राहुल कुमार और पिंकी देवी की अग्रिम जमानत याचिका एडीजे आदिदेव की अदालत ने खारिज कर दी है। इसी तरह, अंधाधुंध फायरिंग कर दहशत फैलाने के आरोप में दर्ज सदर थानाकांड संख्या 224/25 के आरोपी स्थानीय ककरघट्टी निवासी पंकज यादव का अग्रिम जमानत आवेदन भी चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भूपेंद्र सिंह की अदालत ने ठुकरा दिया। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1। ये मामले बताते हैं कि अदालतें अब अपराध के प्रति कोई नरमी नहीं बरत रही हैं।
दहेज उत्पीड़न और नाबालिग अपहरण के आरोपियों को नहीं मिली राहत
दहेज के लिए एक विवाहिता को प्रताड़ित कर घर से भगा देने के जुर्म में महिला थानाकांड संख्या 45/25 के आरोपी पति धनवीर पासवान का अग्रिम जमानत आवेदन एडीजे उपेंद्र कुमार की अदालत ने निष्पादित कर दिया है, जिसका अर्थ है कि उसे भी जमानत नहीं मिली। इसके अतिरिक्त, शादी की नीयत से एक नाबालिग छात्रा के अपहरण के आरोपी कार्तिक चौधरी (कथित मटुकनाथ, रैयाम थाना क्षेत्र के रहीटोला रजौरा निवासी) की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी गई। प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। इन सभी अपराध मामलों में न्यायपालिका का कड़ा रुख साफ दिख रहा है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें







