अप्रैल,29,2024
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Anand Mohan को कोर्ट से मिली 28 साल बाद बड़ी राहत, हुए बरी

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Anand Mohan | लोकसभा चुनाव से पहले आनंद मोहन को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने 28 साल पुराने केस में उन्हें बरी कर दिया है। जेल में एक कैदी के साथ मारपीट करने के आरोप में आनंद मोहन को मुजफ्फरपुर के कोर्ट ने बड़ी कर दिया है। पूर्व सांसद के अधिवक्ता मुकेश कुमार सिंह ने इस मामले की जानकारी दी है।

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Anand Mohan | 1996 में 10 अप्रैल को मिठनपुरा थाना में समस्तीपुर जिले के

जानकारी के अनुसार, 1996 में 10 अप्रैल को मिठनपुरा थाना में समस्तीपुर जिले के ताजपुर थाना के मर्चा निवासी अशोक कुमार मिश्रा ने FIR कराई थी। इसमें पूर्व सांसद आनंद मोहन, पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला को भी आरोपित किया गया था।

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Anand Mohan | युवक ने पुलिस को बताया था

इसमें आनंद मोहन के अलावा रामू ठाकुर,पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला, बबलू श्रीवास्तव और एक अज्ञात कैदी को आरोपित किया गया था। युवक ने पुलिस को बताया था कि केंद्रीय कारा में आजीवन सजायफ्ता कैदी हैं। वहीं, 1989 में 3 अक्टूबर से वह जेल में बंद हैं। सभी आरोपी रंगदारी करते हैं। इसका वह विरोध करते थे। इसके कारण इनके साथ मारपीट की गई।

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