Bhagalpur Liquor News: भागलपुर में अवैध शराब तस्करी पर नकेल कसने के लिए कोर्ट ने एक बड़ा और कड़ा फैसला सुनाया है। उत्पाद न्यायालय-2 ने अवैध शराब ढोने वाले चालक सोनू कुमार को दोषी करार देते हुए 8 साल के सश्रम कारावास और 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। इस फैसले से शराब तस्करों में हड़कंप मच गया है।
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क्या था पूरा मामला और कब हुई थी गिरफ्तारी?
यह मामला 17 अक्टूबर 2022 का है। अभियोजन के अनुसार, सबौर-गोराडीह क्षेत्र में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे सघन वाहन जांच और छापेमारी अभियान के दौरान एक कार को रोका गया था। तलाशी के दौरान वाहन से अवैध शराब बरामद की गई। उस समय कार में चालक सोनू कुमार के साथ रोहित कुमार और विनीत कुमार तिवारी भी सवार थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों को गिरफ्तार किया था।
Bhagalpur Liquor News: कोर्ट ने क्यों सुनाई इतनी कड़ी सजा?
मामले की सुनवाई के दौरान दो अभियुक्त (रोहित कुमार और विनीत कुमार तिवारी) फरार हो गए, जबकि चालक सोनू कुमार न्यायालय में उपस्थित रहा। उत्पाद न्यायालय-2 के न्यायाधीश शिवकुमार शर्मा की अदालत में उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सोनू कुमार को दोषी पाया गया। कोर्ट ने अवैध शराब तस्करी की गंभीरता को देखते हुए उसे 8 वर्ष के कारावास और 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि यदि अभियुक्त जुर्माने की राशि जमा नहीं करता है, तो उसे 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। भोला कुमार मंडल ने जानकारी देते हुए बताया कि न्यायालय ने सभी उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह सजा सुनाई है।
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न्यायालय के इस फैसले को अवैध शराब तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह फैसला शराब तस्करों को कड़ा संदेश देता है कि कानून का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें







