मुजफ्फरपुर जिले के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में बुधवार को सीएम नीतीश कुमार के साथ-साथ 7 लोगों के खिलाफ कोर्ट परिवाद दर्ज कराया गया है।
परिवादी आचार्य चंद्र किशोर पराशर ने कहा कि बिहार के गया में विष्णुपद मंदिर के गर्भ गृह में गैर हिंदू मंत्री को जानबूझकर ले जाया गया। इससे हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया है। इसलिए यह परिवाद दर्ज कराया गया है।
सीएम नीतीश कुमार के साथ-साथ बिहार सरकार में मंत्री इसराइल मंसूरी गया के मंदिर के कार्यकारी अध्यक्ष सचिव प्रभारी के साथ साथ गया के एसएसपी और एसडीओ के खिलाफ जुर्म धारा 295, 295(a) और 504 भा.द.वी. के तहत कोर्ट परिवाद दर्ज हुआ है। न्यायालय ने इसे स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई की तिथि 02 सितंबर मुकर्रर की है।
जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ अल्पसंख्यक मंत्री मो. इसराइल मंसूरी के बोधगया के प्राचीन विष्णुपद मंदिर के गर्भगृह में घुसने पर बवाल मचा हुआ है। भाजपा और मंदिर प्रशासन दोनों ने कार्रवाई की बात कही है।
बताया जा रहा है कि मंदिर के बाहर पोस्टर में साफ लिखा है कि गैर-हिंदुओं का प्रवेश वर्जित लेकिन फिर भी इस्माइल मंसूरी प्रवेश कर गए। गर्भ गृह के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मंसूरी खड़े होने के सबूत के तौर पर वीडियो और तस्वीरें सामने आईं।
भाजपा ने कहा है कि विष्णुपद मंदिर में इस तरह से मुस्लिम नेताओं के प्रवेश ने हिंदू भावनाओं को आहत किया है। वहीं मंदिर प्रशासन ने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई मुस्लिम मंदिर में जानबूझकर प्रवेश कर गया। इतना ही नहीं सोशल मीडिया पर भी लोगों का आक्रोश भड़क गया है।