दरभंगा कोर्ट का बड़ा फैसला – दहेज के लिए जलाने वालों को सालों की सजा, पीड़िता को मिलेगा मुआवजा। एक साल की दुल्हन, जलती रही इंसाफ के लिए – अब कोर्ट ने सुनाया सजा का फैसला। दरभंगा में एक साल पहले ब्याही महिला को जलाने की कोशिश, कोर्ट ने पति को 7 साल की सजा सुनाई!दरभंगा, देशज टाइम्स कोर्ट रिपोर्ट
पति-सास-ससुर को कोर्ट से कड़ी सजा –
केरोसिन छिड़ककर पत्नी को जलाने वाले पति को 7 साल की सजा, सास-ससुर भी दोषी करार। अनुपम को जिंदा जलाने की कोशिश, पति-सास-ससुर को कोर्ट से कड़ी सजा – दहेज नहीं मिला तो केरोसिन डालकर जलाया! कोर्ट ने सुनाई सालों की सजापढ़िए पूरी कहानी@दरभंगा, देशज टाइम्स कोर्ट रिपोर्ट।
दरभंगा कोर्ट का बड़ा फैसला: दहेज में जलाने की कोशिश पर पति को 7 साल, सास-ससुर को 5 साल की सजा
दरभंगा, देशज टाइम्स कोर्ट रिपोर्ट – दरभंगा की जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नागेश प्रताप सिंह की अदालत ने दहेज के लिए विवाहिता को जला देने के प्रयास मामले में गुरुवार को पति, सास और ससुर को दोषी पाते हुए सख्त सजा सुनाई है।
अदालत का फैसला
अभियुक्त का नाम | सजा | अर्थदंड |
---|---|---|
मोनू कुमार यादव (पति) | 7 वर्ष सश्रम कारावास | ₹20,000/- |
राम सोगारथ यादव (ससुर) | 5 वर्ष सश्रम कारावास | ₹7,500/- |
अनीता देवी (सास) | 5 वर्ष सश्रम कारावास | ₹7,500/- |
बहादुरपुर थाना क्षेत्र के देकूली गांव में 16 जनवरी 21…
मामला बहादुरपुर थाना क्षेत्र के देकूली गांव का है, जहां 16 जनवरी 2021 को महज एक वर्ष पूर्व ब्याही अनुपम कुमारी पर उसके पति मोनू कुमार यादव, सास अनीता देवी और ससुर राम सोगारथ यादव ने ₹5 लाख दहेज की मांग को लेकर केरोसिन छिड़क कर जला डालने का प्रयास किया था।
जली हुई अनुपम पर क्या बीती होगी?
घटना के बाद जली हुई अवस्था में अनुपम को उसके पिता बचनदेव यादव, निवासी शीशो पश्चिमी, मब्बी, ने वर्न हॉस्पिटल, पंडासराय में इलाज के लिए भर्ती कराया था। इसके बाद 20 जनवरी 2021 को बहादुरपुर थाना कांड संख्या 45/21 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।
एपीपी चमक लाल पंडित ने बताया
आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (प्राणघातक हमला), धारा 498A (गृह प्रताड़ना) और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत दोषी ठहराया गया। इस केस का अभियोजन कार्य एपीपी चमक लाल पंडित की ओर से किया गया। उन्होंने बताया कि पति मोनू पिछले चार वर्षों से न्यायिक हिरासत में है।