

दरभंगा। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के संभावित संक्रमण से उत्पन्न परिस्थिति के दृष्टिगत राज्य स्तर से आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेस के दौरान दिये गये निर्देश के आलोक में जिलाधिकारी राजीव रौशन ने आदेश निर्गत किया है।
इसके तहत जिला स्तर पर समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर सभागार में तीन पाली में जिला नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जिसका दूरभाष संख्या – 0672-240600 है।
जिला नियंत्रण कक्ष के वरीय प्रभार में अपर समाहर्त्ता (आपदा प्रबंधन) अनिल कुमार सिन्हा, जिनका मोबाइल नंबर- 9955736966 है। तथा उनके सहयोग में प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन सत्यम सहाय रहेंगे।
इसके साथ ही बेहतर समन्वय के लिए सिविल सर्जन, जिला स्वास्थ्य प्रबंधक, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी को भी नियंत्रण कक्ष में रहने का निर्देश दिया गया।
जिलाधिकारी श्री रौशन की ओर से नियंत्रण कक्ष में पालीवार पदाधिकारियों एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्त की गयी है। उन्होंने सिविल सर्जन, दरभंगा को अपने स्तर से एक-एक चिकित्सक एवं कोविड से संबंधित जानकार कर्मी को भी जिला नियंत्रण कक्ष में पालीवार प्रतिनियुक्त करने का निर्देश दिया गया है।
उन्होंने कहा है कि जिला नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी,कर्मी होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड मरीजों के स्वास्थ्य संबंधी सूचना का संग्रहण करेंगे, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की ओर से होम आइसोलेशन में भ्रमण,इलाज,कंटेनमेन्ट जोन से संबंधित जानकारी संकलित करेंगे।
इसके साथ ही सिविल सर्जन, जिला स्वास्थ्य प्रबंधक, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर मोबाईल टेस्टिंग वैन, वेक्सीनेशन (बच्चों का), प्रिकॉशनेरी प्रथम एवं द्वितीय डोज से संबंधित जानकारी संकलित करेंगे।
सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी,कर्मी को निर्देशित किया गया है कि वे सिविल सर्जन,जिला स्वास्थ्य प्रबंधक से समन्वय स्थापित कर अस्पतालों में कोविड डेडिकेटेड बेड, ऑक्सीजन एवं अन्य सुविधा की उपलब्धता की जानकारी भी संकलित करेंगे।
जिला नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी व कर्मी कहीं से कोरोना संदिग्ध मरीजों के संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल नियंत्रण कक्ष के माध्यम से सिविल सर्जन,क्षेत्रीय चिकित्सा पदाधिकारी को इसकी जानकारी देंगे।
साथ ही अफवाहों से उत्पन्न विधि व्यवस्था संबंधी किसी प्रकार की समस्या की जानकारी प्राप्त होने पर इसकी सूचना संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी को एवं जिला गोपनीय शाखा को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।








