
Darbhanga bail rejection: दरभंगा कोर्ट से अपराधियों को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। हाल ही में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पाण्डेय की अदालत ने हत्या और अपहरण जैसे गंभीर मामलों में कई आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। अब इन सभी को जमानत के लिए पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा।
हत्या कर शव जलाने के मामले में नहीं मिली जमानत
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पाण्डेय की अदालत ने हत्या कर शव जला देने के आरोप में दर्ज बहेड़ी थानाकांड संख्या 44/26 में काराधीन अशोक लालदेव की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसी मामले में एक अन्य अभियुक्त श्याम लालदेव की अग्रिम जमानत याचिका भी अदालत ने नामंजूर कर दी। इस मामले में पीपी अमरेंद्र नारायण झा ने अदालत को बताया कि साक्ष्यों के आधार पर जमानत देना उचित नहीं है।
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Darbhanga bail rejection: अन्य गंभीर मामलों में भी झटका
हत्या के एक और मामले में, जो मनीगाछी थानाकांड संख्या 14/26 में दर्ज है, काराधीन अप्राथमिकी अभियुक्त गंगा कुमार यादव उर्फ गंगा यादव की नियमित जमानत याचिका भी न्यायाधीश श्री पाण्डेय की अदालत ने खारिज कर दी। इसके अतिरिक्त, स्वर्ण व्यवसायी की गोली मारकर हत्या के आरोप में दर्ज बहादुरपुर थानाकांड संख्या 430/25 के आरोपी महेश यादव (बिशनपुर थानाक्षेत्र के मुस्तुफापुर निवासी) की अग्रिम जमानत याचिका भी नामंजूर कर दी गई।
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अपहरण के आरोपी को भी नहीं मिली राहत, अब हाईकोर्ट का रुख
पत्नी द्वारा अपने पति के खिलाफ नाबालिग बहन के अपहरण के आरोप में दर्ज सकतपुर थानाकांड संख्या 93/25 के आरोपी सतेंद्र यादव की जमानत याचिका भी कोर्ट ने खारिज कर दी। इन सभी Darbhanga bail rejection के बाद अब आरोपियों को जमानत पाने के लिए पटना हाईकोर्ट में अर्जी लगानी पड़ेगी। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।







