
Anticipatory Bail: दरभंगा में न्याय की चौखट पर इन दिनों कई आरोपियों को निराशा हाथ लग रही है। विभिन्न आपराधिक मामलों में फंसे चौदह आरोपियों की जमानत याचिकाएं दरभंगा कोर्ट ने खारिज कर दी हैं, जिससे कानून की सख्ती का एक स्पष्ट संदेश गया है।
दरभंगा, देशज टाइम्स। दरभंगा सिविल कोर्ट में जिला एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार और एडीजे रंजन कुमार मिश्रा की अदालतों ने कुल 14 आरोपियों की नियमित और अग्रिम जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है। लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने इसकी पुष्टि की है। दरभंगा कोर्ट के इन फैसलों ने आपराधिक मामलों में सख्त रुख अख्तियार करने का संकेत दिया है।
डाइगर हमले और विवाहिता प्रताड़ना मामले में जमानत खारिज
जिला एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार की अदालत ने डाइगर (छुरा) से हमला कर जख्मी करने के आरोप में बहादुरपुर थानाकांड सं. 89/26 में काराधीन ओझौल गांव के पासवान टोल निवासी रितेश सिंह और रणधीर कुमार सिंह की नियमित जमानत अर्जी को नामंजूर कर दिया है। इसके अलावा, एडीजे नीरज कुमार ने ही एक विवाहिता पत्नी को प्रताड़ना के आरोप में दर्ज महिला थानाकांड सं. 178/25 में आरोपी स्थानीय शाहगंज निवासी राहुल कुमार की Anticipatory Bail याचिका भी खारिज कर दी है। इन मामलों में कोर्ट का रुख साफ दर्शाता है कि गंभीर अपराधों में किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1।
किन्नर को लापता करने के मामले में 12 की Anticipatory Bail खारिज
इसी क्रम में, एडीजे रंजन कुमार मिश्रा की कोर्ट ने मोरो थानाक्षेत्र के माधोपुर गांव में धन-दौलत हड़पकर एक मंगलामुखी (किन्नर) को लापता करने के आरोप में दर्ज मोरो थानाकांड सं. 49/25 के 12 आरोपियों की अग्रिम जमानत आवेदन को भी निरस्त कर दिया है। लोक अभियोजक श्री झा ने बताया कि इस मामले में जिन आरोपियों की याचिका खारिज हुई है, उनमें सुधा देवी, शिवजी मिश्रा, रंजन कुमार मिश्रा, कंचन देवी, सुभाष मिश्रा, मुकुन्द मिश्रा, पिंकी देवी, धर्मवीर मिश्रा, गीता देवी, लालबाबू मिश्रा, खुशबू देवी और सुनीता देवी शामिल हैं। यह फैसला समाज के कमजोर वर्ग के प्रति अपराधों पर गंभीर न्याय का प्रतीक है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1। यह सुनिश्चित करता है कि न्यायपालिका ऐसे मामलों में त्वरित और कठोर कार्रवाई करेगी। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।






