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Darbhanga Court News: आरोपियों को बड़ा झटका, दहेज और जानलेवा हमला मामले में अग्रिम जमानत खारिज

दरभंगा सिविल कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न, जानलेवा हमला और गोलीबारी के तीन अलग-अलग मामलों में आरोपितों को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। इस फैसले से पीड़ितों को इंसाफ की आस जगी है, जबकि आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

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Darbhanga Court News: दरभंगा सिविल कोर्ट से तीन अलग-अलग मामलों में आरोपितों को बड़ा झटका लगा है। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश की अदालतों ने दहेज उत्पीड़न और जानलेवा हमला के आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट के इस फैसले से पीड़ितों को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है।

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दहेज उत्पीड़न के आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं

सिविल कोर्ट दरभंगा के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम उपेंद्र कुमार की अदालत ने दहेज उत्पीड़न के एक मामले में अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया है। यह मामला मझौलिया गांव निवासी राजू दास से संबंधित है। लोक अभियोजक अमरेन्द्र नारायण झा ने बताया कि महिला थाना कांड संख्या 88/25 में एसडीजेएम दरभंगा द्वारा संज्ञान लिया गया था। इसी मामले में राजू दास की अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया।

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जानलेवा हमला मामले में दो आरोपियों की जमानत खारिज

अन्य दो मामलों में भी आरोपितों को कोर्ट से राहत नहीं मिली। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आदिदेव की अदालत ने जानलेवा हमला के आरोपी तौकीर अख्तर उर्फ मुहम्मद फैयाज की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। तौकीर अख्तर केवटी थाना के छतवन गांव का निवासी है।

वहीं, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय थाना प्राथमिकी संख्या 55/26 के अभियुक्त संजय महतो की अग्रिम जमानत याचिका को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भूपेंद्र सिंह की अदालत ने खारिज कर दिया। संजय महतो पर आरोप है कि उसने अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक के पेट में गोली चलाकर घायल कर दिया था।

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इन सभी मामलों में कोर्ट का यह फैसला कानून के प्रति निष्ठा और न्याय दिलाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पीड़ितों को अब उम्मीद है कि उन्हें जल्द ही न्याय मिलेगा और दोषियों को उनके अपराधों की सजा मिलेगी।

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