
जमानत याचिका खारिज: बिहार के दरभंगा से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां विभिन्न आपराधिक मामलों में फंसे कई आरोपियों को जिला कोर्ट से राहत नहीं मिली है. अपहरण, हत्या के आरोप से लेकर जानलेवा हमले जैसे गंभीर अपराधों में कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जियों को रद्द कर दिया है. अब इन सभी आरोपियों को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना होगा.
हत्या और अपहरण के मामले में ‘जमानत याचिका खारिज’
प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार की कोर्ट ने सदर थानाकांड सं. 03/26 में दर्ज अपहरण कर हत्या के एक मामले में काराधीन आरोपी कबीरचक निवासी रितिक विश्वकर्मा उर्फ रितिक कुमार विश्वकर्मा की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है. वहीं, एडीजे नीरज कुमार ने एक नाबालिग के अपहरण के जुर्म में संस्थित पतोर थानाकांड सं. 04/26 के आरोपी जलोखर गांव के आजाद सदाय और संजू देवी की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी है.
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जानलेवा हमले के आरोपियों को भी नहीं मिली राहत
अपर लोक अभियोजक (पीपी) अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि एडीजे संतोष पाण्डेय की कोर्ट ने जाले थानाकांड सं. 20/26 में दर्ज चाकू से प्रहार कर जानलेवा हमला करने के आरोप में काराधीन जाले के गर्री निवासी मो. आसिफ उर्फ मिर्जा आसिफ बेग का नियमित जमानत खारिज कर दिया है. वहीं, एडीजे पंचम की अदालत ने सिंहवाड़ा थानाकांड सं. 147/23 के तहत एक महिला से अश्लील हरकत और प्राणलेवा हमला के आरोप में मो. अरशद का अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया है. इसी तरह, एडीजे उपेंद्र कुमार की कोर्ट ने लहेरियासराय थानाकांड सं. 132/23 में जानलेवा हमला करने का आरोपी लहेरियासराय निवासी जीतेंद्र कुमार झा की अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया है.
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अब उच्च न्यायालय का रुख करेंगे आरोपी
पीपी अमरेंद्र नारायण झा ने जानकारी दी कि अब जमानत पाने की इच्छा रखने वाले इन सभी आरोपियों को पटना उच्च न्यायालय में अर्जी लगानी होगी. विभिन्न आपराधिक मामले में फंसे इन लोगों को निचली अदालत से कोई राहत नहीं मिली है. देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.







