दरभंगा, देशज टाइम्स ब्यूरो। दरभंगा जिला अंतर्गत 05 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 78- कुशेश्वरस्थान(अजा), 79-गौड़ाबौराम, 80-बेनीपुर, 81- अलीनगर एवं 82- दरभंगा ग्रामीण में द्वितीय चरण में 03 नवंबर 2020 को बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 की विधिवत घोषणा की जा चुकी है।
डीएम डॉ.त्यागराजन एसएम के आदेशानुसार,78- कुशेश्वरस्थान(अ.जा), 79-गौड़ाबौराम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान कार्य 7:00 बजे पूर्वाह्न से 4:00 बजे अपराह्न तक तथा 80-बेनीपुर, 81- अलीनगर एवं 82- दरभंगा ग्रामीण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान कार्य 7:00 बजे पूर्वाह्न से 6:00 अपराह्न तक होगा।
बिहार विधान सभा निर्वाचन की तिथि की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधान सभा निर्वाचन के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं निरोधात्मक कार्रवाई हेतु स्थायी आदेश निर्गत है। पूर्व में ऐसा देखा जाता है कि मतदान के दिन चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने के उद्देश्य असामाजिक तत्व नाजायज मजमा बनाकर हरवे हथियार से लैश होकर निजी/भाड़े पर वाहन लेकर मतदान कार्य बाधित एवं लोक शांति को प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं।
उपरोक्त परिस्थिति में मतदान की गोपनीयता भंग होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न कराने तथा लोक व्यवस्था बनाए रखने हेतु यह आवश्यक है कि मतदान तिथि को असामाजिक तत्वों एवं अपराधियों की गतिविधियों पर पूर्णतया रोक लगाई जाए।
डीएम डॉ. एसएम ने 78- कुशेश्वरस्थान(अ.जा), 79-गौड़ाबौराम, 80-बेनीपुर, 81- अलीनगर एवं 82- दरभंगा ग्रामीण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के दिन (03 नवंबर 2020) को शांति व्यवस्था एवं लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंप्रसं की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित निषेधाज्ञा जारी किया गया है,
01. मतदान के दिन 03 नवम्बर 2020 का 78- कुशेश्वरस्थान (अ जा.) व 79-गौड़ाबौराम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में 07.00 बजे पूर्वाह्न से 05.00 बजे अपराह्न तक तथा 80-बेनीपुर, 81-अलीनगर एवं 82-दरभंगा ग्रामीण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में 07.00 बजे पूर्वाह्न से 07.00 बजे अपराह्न तक सभी प्रकार के वाहनों (दो पहिया वाहन सहित) का परिचालन पूर्णतया निषिद्ध रहेगा।
उक्त निषेधाज्ञा निम्नांकित श्रेणी में आने वाले वाहनों के मामलों में अपवादस्वरुप शिथिल रहेगा :-
01. शासकीय कार्य में प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी/ मतदान दल के उपयोग हेतु वाहन ।
02. आकस्मिक चिकित्सा हेतु मरीज के साथ एम्बुलेंस का परिचालन एवं अन्य आवश्यक सेवाओं जैसे – विद्युत, दुग्ध वैन, पानी का टैंकर आदि।
03.बिहार विधान सभा आम निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के मतदान के दिन उपयोग हेतु निर्वाची पदाधिकारी से प्राप्त परमिटयुक्त वाहन जिस पर कोविड -19 के मद्देनजर चालक सहित तीन व्यक्ति से अधिक न हो तथा उससे मतदाता के होने का कार्य नहीं लिया जा रहा हो।
04. निजी वाहन मालिक के स्वयं एवं परिवार के सदस्यों के लिए मतदान हेतु मतदान केन्द्र की 200 मीटर की परिधि के बाहर तक जाने के लिए उपयोग में लाये जाने वाले वाहन।
05. निश्चित रूट पर एवं निश्चित बिन्दु से निश्चित बिन्दु तक चलने वाले पब्लिक ट्रान्सपोर्ट वाहन जैसे – बस।
06. बीमार एवं रूग्ण व्यक्तियों द्वारा अपने प्रयोग में लाये जाने वाले वाहन।
07. रेलवे स्टेशन एवं बस स्टैण्ड आदि पर जाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले रिक्शा एवं अन्य वाहन जिसे टाला नहीं जा सकता है।
कोविड-19 महामारी के संक्रमण को रोकने हेतु परिवहन विभाग, बिहार, पटना के द्वारा जारी दिशा-निर्देश का अक्षरशः वाहन मालिक/वाहन चालक करेंगे ।
सभी थाना एवं गश्ती-सह- ई.वी.एम/वीवीपैट संग्रह दल के दंडाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पदाधिकारी/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी/नगर पुलिस अधीक्षक को इस आदेश को ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से आम लोगों के बीच प्रचार प्रचार सुनिश्चित कराने को कहा गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भा0दं0वि0 की धारा 188 एवं दं0प्र0सं0 की धारा-195 के तहत कार्रवाई की जायेगी।