दरभंगा,देशज टाइम्स ब्यूरो। डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम ने बुधवार को कार्यालय प्रकोष्ठ में लॉकडाउन 4.0 में उपभोक्ता वस्तुओं की दुकानों को खोलने व कतिपय वाहनों के परिचालन के लिए अनुमति प्रदान करने के संबंध में विस्तार से जानकारी देते बताया कि केन्द्र सरकार की ओर से कोविड-19 पर कारगर नियंत्रण के लिए लॉकडाउन अवधि को 31 मई तक विस्तारित कर दिए जाने के बाद
गृह विभाग, बिहार की ओर से जारी की गयी अनुवर्ती आदेश के आलोक में आम लोंगो की आवश्यकता को देखते हुए दरभंगा जिला क्षेत्र में सभी प्रकार के उपभोक्ता वस्तुओं की दुकानों व प्रतिष्ठानों को सशर्त खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है।
डीएम डॉ. एसएम ने कहा कि वर्त्तमान समय में प्रवासी श्रमिकों की बड़ी संख्या में बाहर से लगातार आगमन होने के कारण राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण में वृद्धि होने का खतरा बरकरार है। कहा कि राज्य के बाहर से आने वाले सभी प्रवासी मजदूरों को प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन केन्द्रों में रखा जा रहा है। इसलिए, सभी प्रखंड मुख्यालयों (जिला मुख्यालय को छोड़कर ) को रेड जोन के रूप में चिह्नित व घोषित किया गया हैं।
गृह विभाग के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए जिले के चिन्हित सभी कंटेन्मेंट जोन व सभी प्रखंड मुख्यालय (रेड जोन) के बाहर सभी प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं कपड़ा की दुकान व रेडिमेट वस्त्र दुकान सहित को निम्न प्रकार से खोलने की अनुमति दी गई है। इसके तहत दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नम्बर – 01 से 24 तक सप्ताह के प्रत्येक सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को व वार्ड 25 से 48 तक प्रत्येक सप्ताह के मंगलवार, गुरूवार व शनिवार को सोशल डिस्टेसिंग नियम का पालन करते हुए सभी उपभोक्ता जनित दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है ताकि बाजार में कहीं भीड़ का जमावड़ा न हो।
दुकानों को खोलने की अवधि 11:00 बजे पूर्वाह्न से 04:00 बजे अपराह्न तक नियत की गई है। हिदायत दी गई है कि 04:00 बजे अपराह्न से 11:00 बजे पूर्वाह्न के बीच ये सभी उपभोक्ता वस्तुओं की दुकानें बंद रहेंगी। इसके साथ ही ओला/उबेर व अन्य टैक्सी मात्र चिकित्सीय कारणों से तथा विशेष रेलगाड़ियों के यात्रियों के लिए रेलवे स्टेशन तक जाने व आने के लिए अनुमान्य होगी। साइकिल रिक्शा के परिचालन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा लेकिन उसमें मात्र एक सवारी के बैठने की अनुमति होगी।
जिले में ऑटो रिक्शा व ई रिक्शा का परिचालन में ऑड एवं ईवेन नंबर का फार्मूला लागू होगा। प्रत्येक सप्ताह के सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को ऑड नंबर के वाहन तथा मंगल, गुरु, शनि एवं रवि को ईवेन नंबर के वाहन चलेंगे, जिस वाहन का निवंधन संख्या का अंतिम अंक 1,3,5,7,9 होगा वह ऑड एवं जिसका अंतिम अंक 0,2,4,6,8 होगा वह नंबर ईवेन होगा।
टैक्सी, कैब, ओला, उबेर आदि का परिचालन जिला के अंदर मात्र दो सवारी के साथ ही अनुमान्य किया गया हैं। वहीं, जिला के बाहर टैक्सी, कैब, ओला, उबेर आदि का परिचालन स्पेशल ट्रेन के टिकट अथवा अंतरजिला पास के आधार पर किया जा सकेगा। बाइक टैक्सी का परिचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जिले के अंदर विभिन्न मार्गो पर ई-रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी आदि के किराया का निर्धारण डीटीओ की ओर से किया जाएगा।
ऊपर वर्णित परिवहन के साधनों में चालक व यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। कन्टेनमेंट जोन की सीमा में पूर्ब से लागू सभी प्रतिबंध आगे भी जारी रहेगा। बताया गया कि प्रखंड मुख्यालय रेड जोन में केवल उन्हीं सामग्रियों के दुकानों को खोलने की अनुमति होगी, जिनका स्पष्ट निर्धारण पुर्ब में गृह विभाग के द्वारा दिया जा चुका है।कन्टेन्मेंट जोन में भारत सरकार द्वारा लगाये गये सभी प्रतिबंध यथावत् लागू रहेंगे।
डीएम डॉ.एसएम ने सभी एसडीओ, एसडीपीओ, बीडीओ, सीओ, एसएचओ व अन्य सभी संबंधित पदाधिकारी को उपरोक्त आदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इस प्रेस वार्ता में प्रशिक्षु आईएएस प्रियंका रानी, डीपीआरओ सुशील कुमार शर्मा, आपदा प्रभारी पुष्पेश कुमार व सभी प्रिंट व इलक्ट्रोनिक चैनलों के प्रतिनिधि मौजूद थे।