दरभंगा। शहर के जीएम रोड, राजकुमार गंज में हुए तिहरे हत्याकांड मामले में सिविल कोर्ट दरभंगा के जिला अपर सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर ने चार अभियुक्तों को दोषी करार दिया।
सजा की अवधि निर्धारण के लिए अगली सुनवाई 11 नवंबर 2025 को निर्धारित की गई है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स।
अपराध और आरोपियों का विवरण
कोर्ट ने नगर थानाकांड सं. 39/22 से बने सत्र वाद सं. 217/22 में सुनवाई पूरी कर अपराधियों को दोषी पाया। दोषी पाए गए अभियुक्त हैं —
शिव कुमार झा, पुत्र नमो नारायण झा, जीएम रोड, राजकुमार गंज
भाष्कर कुमार, पुत्र ललित ठाकुर, भठियारीसराय
अभिमन्यु राऊत उर्फ बाबा, पुत्र अर्जुन सिंह, लादौर, सिमरी थाना
मिथलेश पासवान, पुत्र दशरथ पासवान, पोसनपुरा, सदर थाना
कोर्ट ने दोषियों को भारतीय दंड संहिता की धारा – 147, 436, 427, 341, 307, 302 और 120(b) के तहत दोषी घोषित किया। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स।
घटना का विवरण
तारीख: 10 फरवरी 2022, संध्या
स्थान: जीएम रोड, राजकुमार गंज, नगर थाना क्षेत्र
प्रकरण: जमीन माफिया ने एक मकान को कब्जा करने के लिए तोड़फोड़ की।
पीड़ित: संजय कुमार झा, पिंकी कुमारी (गर्भवती), नीकि कुमारी (छोटी बहन)
विधि: अभियुक्तों ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी।
परिणाम:
संजय कुमार झा की मौत
गर्भवती पिंकी कुमारी की मौत
8 माह के गर्भस्थ शिशु की मौत
नीकि कुमारी गंभीर रूप से जख्मी
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अदालत में 14 गवाहों की गवाही
प्राथमिकी नगर थाना में दर्ज, शिकायतकर्ता: सरिसवपाही, पंडौल थाना, मधुबनी जिला निवासी नीकि कुमारी के पिता श्रीनाथ झा की पुत्री।
अभियोजन पक्ष के एपीपी रेणू झा ने अदालत में 14 गवाहों की गवाही प्रस्तुत कर चारों अभियुक्तों का अपराध साबित किया।
अन्य आरोपी: मोना उर्फ एहशान, छोटू कुमार सिंह उर्फ पत्ता, मो. जावेद, सतीश पासवान, तिरुपति कुमार, विजय कुमार भगत — संदेह का लाभ देकर रिहा। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स।
Darbhanga Court की अगली कार्रवाई
दोषसिद्ध अभियुक्तों की सजा अवधि निर्धारण की सुनवाई: 11 नवंबर 2025
अदालत का उद्देश्य: न्याय की सुनिश्चितता और कानून के तहत सजा सुनिश्चित करना। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स।