Darbhanga News| Darbhanga Court News| कटहलबाड़ी भंडार चौक के सलीम की हत्या में चार हत्यारों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जहां, सलीम हत्या में दरभंगा व्यवहार न्यायालय दरभंगा के अपर सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत (Court of ADJ Suman Kumar Diwakar of Civil Court Darbhanga) का बहुत बड़ा फैसला बुधवार को आया है। कोर्ट ने कटहलबाड़ी भंडार चौक निवासी सलीम की हत्या में चार हत्यारों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह सजा धारा 302/34 में है। जहां, आजीवन सश्रम कारावास और एक-एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनकर पीड़ित पक्ष की आंखें खुशी से छलक उठी।
Darbhanga News| Darbhanga Court News| अर्थदंड भुगतान नहीं करने पर एक वर्ष की सजा
जानकारी के अनुसार,अर्थदंड भुगतान नहीं करने पर एक वर्ष की सजा भुगतने का आदेश भी दिया गया है। वहीं,चारों हत्यारों को 29 अप्रैल को दफा 302 में दोषी करार दिया गया था। अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे एपीपी चम्पा मुखर्जी ने बताया कि सलीम की हत्या 23 दिसंबर 22की रात्रि में 8.15 बजे कर दी गई थी।
Darbhanga News| Darbhanga Court News| मो. गुड्डू, मो.नबाब उर्फ लीलू, मो.कासिम और अली राजा को सजा
घटना की प्राथमिकी मृतक का भाई रुस्तम ने विश्वविद्यालय थाना में कांड सं 477/22 दर्ज कराया था। इस मामले में आरोप पत्र पश्चात कोर्ट ने संज्ञान लिया। सत्रवाद सं.265/23 में ट्रायल किया गया। सभी चार हत्यारों विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कटहलबाड़ी भंडार चौक निवासी अभियुक्त मो. गुड्डू और मो. नबाब उर्फ लीलू समेत मो.कासिम एवं अली राजा हैं। जिन सबों को हत्या में आजीवन सश्रम कारावास और एक एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा बुधवार को सुनाई गई है।
Darbhanga News| Darbhanga Court News| धिवक्ता शिवचंद्र चौरसिया ने बताया
सूचक के अधिवक्ता शिवचंद्र चौरसिया ने बताया कि घटना का कारण है कि मृतक सलीम का मोबाईल चोरी हो गया था।चोरी हुई मोबाइल फोन नंबर पर कॉल करने पर मो. नबाब उर्फ लीलू ने कॉल रिसिव किया। मृतक का चोरी किया गया मोबाईल फोन सेट लौटाना नहीं पड़े।इसके लिए चारों अभियुक्तों ने ईंट से कान के जबड़ा पर प्रहार कर उसकी हत्या कर दी।