सतीश झा | बेनीपुर के उपकारा में विधिक सेवा दिवस (Legal Services Day) के अवसर पर काराधीन बंदियों के बीच एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
पैनल अधिवक्ता विनय कुमार झा ने बताया –
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पैनल अधिवक्ता विनय कुमार झा (Panel Advocate Vinay Kumar Jha) ने कहा कि बंदियों को मिलने वाली निःशुल्क विधिक सेवाएं (free legal services) जिला विधिक सेवा प्राधिकार (District Legal Services Authority) के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके तहत जमानत (bail) से लेकर अपील (appeal) तक की सुविधा प्रदान की जाती है।
कानूनी सहायता का क्या है दायरा?
पैनल अधिवक्ता विनोद कुमार मिश्र (Panel Advocate Vinod Kumar Mishra) ने बताया कि बंदियों को निःशुल्क कानूनी सहायता (free legal aid) अनुमंडल स्तर के अदालतों (sub-division level courts) से लेकर जिला अदालत (district courts), उच्च न्यायालय (High Court) और उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) तक मुहैया कराई जाती है। इसके अतिरिक्त, उनका अधिकारों की रक्षा (protection of rights) भी जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा की जाती है।
क्या है कारा प्रशासन की भूमिका? जेलर रत्नेश कुमार राय (Jailer Ratnesh Kumar Rai) ने कहा –
जेलर रत्नेश कुमार राय (Jailer Ratnesh Kumar Rai) ने कहा कि कारा प्रशासन (jail administration) विधिक सेवा प्राधिकार के सहयोग से बंदियों को हर प्रकार की निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराता है।
इस कार्यक्रम में पीएलवी नितिश कुमार राम (PLV Nitish Kumar Ram), मो. महफूज आलम (Mo. Mahfooz Alam) सहित सभी बंदीगण भी उपस्थित थे।