
लहेरियासराय, देशज टाइम्स। व्यवहार न्यायालय दरभंगा के जिला जज विनोद कुमार तिवारी की कोर्ट ने सोमवार को कमतौल थाना क्षेत्र के बेलबारा गांव निवासी चंदर मंडल उर्फ राम चंद्र मंडल की निर्मम हत्या मामले में उसी गांव के ललन सिंह को आजीवन सश्रम कारावास और 25 हजार रुपया जुर्माना, जुर्माना नहीं जमा करने पर एक माह अतिरिक्त जेल में रहने का प्रावधान करते हुए सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार, अदालत ने दोषी अभियुक्त को 25 हजार रुपये अर्थदंड जमा करने का आदेश भी दिया है।जुर्माना राशि नहीं चुकाने पर एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
एपीपी चमक लाल पंडित के अनुसार 70 बर्षीय चंदर मंडल को मारपीट कर जख्मी करने तथा इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो जाने को लेकर मृतक का पुत्र पप्पू मंडल ने 16 सितंबर 2012 को कमतौल थाना में थानाकांड सं. 191/12 दर्ज कराया था।
इस मामले का सत्रवाद सं.427/13 का बिचारण किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष से 9 और बचाव पक्ष से तीन गवाहों की गवाही कराई गई।
पहले क्या हुआ था पहले
इससे पहले,कमतौल थाना क्षेत्र के बेलवाड़ा गांव के ललन सिंह को हत्या मामले में सिविल कोर्ट के जिला जज विनोद कुमार तिवारी की कोर्ट ने शुक्रवार को दोषी करार दिया था। एपीपी चमक लाल पंडित के अनुसार उसी गांव के चंदर मंडल उर्फ राम चंद्र मंडल को अभियुक्त ने मारपीट कर जख्मी कर दिया था।
16 /9/12 को जख्मी मंडल को डीएमसीएच दरभंगा में भर्ती कराया गया था। जहां, इलाज के दौरान 16 सितंबर की रात्रि में मृत्यु हो गई। मृतक मंडल के पुत्र पप्पू मंडल के आवेदन पर कमतौल थाना में प्राथमिकी कांड सं.191/12 दर्ज की गई। सत्र वाद बंद 427/13 में 9 गवाहों की गवाही सरकार की ओर से कराई गई। और, बचाव पक्ष से तीन गवाही हुई। दोषी अभियुक्त के विरुद्ध 19 दिसंबर को सजा के बिंदु पर सुनवाई होनी तय थी जो आज हुई और उम्र कैद की सजा सुनाई गई।






