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8 नवम्बर, 2024
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दरभंगा में 24 फरवरी तक नवगठित वार्डों के लिए प्राप्ति की जाएगी आपत्ति, नगर पंचायत भरवाड़ा,हायाघाट,बहेड़ी, कुशेश्वरस्थान पूर्वी, बिरौल का पढ़िए कनेक्शन

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रभंगा। राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना की ओर से नवगठित नगर पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) के गठन (Objection will be received for newly formed wards) के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश संसूचित किया गया है।

 

उक्त निदेश के आलोक में नवगठित नगर निकायों के वार्डों की सूची विहित प्रपत्र-06 में 11 फरवरी 2022 को संबंधित नगर पंचायत कार्यालय, जिला कार्यालय एवं जिला के वेबसाइट www.darbhanga.nic.in पर प्रकाशित किया गया है। वार्डों के गठन के संबंध में निम्न प्रकार समय सारिणी का निर्धारण किया गया है :-

11 फरवरी 2022 को गठित वार्डों का प्रारूप का प्रकाशन किया गया। वहीं 11 फरवरी से 24 फरवरी 2022 तक आपर्त्तियों की प्राप्ति की जाएगी तथा 13 फरवरी से 26 फरवरी 2022 तक प्रारूप प्रकाशन के दौरान प्राप्त आपर्त्तियों का निष्पादन किया जाएगा।

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इसके साथ ही 28 फरवरी से 05 मार्च 2022 तक वार्डों की सूची तैयार कर प्रमंडलीय आयुक्त से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा तथा 08 मार्च 2022 को अंतिम रूप से गठित वार्डों का जिला गजट में प्रकाशन किया जाएगा।

जिला गजट में प्रकाशित वार्डों की सूची एवं मानचित्र प्राप्त कर 11 मार्च 2022 तक राज्य सरकार (नगर विकास एवं आवास विभाग) एवं राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी।

राज्य निर्वाचन आयोग के उपरोक्त निदेश के आलोक में नवगठित नगर पंचायतों के वार्डों की सूची प्रपत्र – 06 के प्रारूप प्रकाशन के उपरांत आपत्ति प्राप्त करने एवं प्राप्त आपत्तियों के नियमानुसार निष्पादन करने के लिए जिला दंडाधिकारी, दरभंगा की ओर से नगर पंचायत भरवाड़ा के लिए अभिषेक रंजन, वरीय उप समाहर्त्ता-सह-स्थापना उप समाहर्त्ता को प्राधिकृत किया गया है।

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वहीं नगर पंचायत, हायाघाट के लिए गणेश कुमार, निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, दरभंगा को, नगर पंचायत, बहेड़ी के लिए सत्यम सहाय, वरीय उप समाहर्त्ता-सह-प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन शाखा, दरभंगा को तथा नगर पंचायत, कुशेश्वरस्थान पूर्वी के लिए संजीव कुमार कापर, अनुमंडल पदाधिकारी, बिरौल को प्राधिकृत किया गया है।

जिला दंडाधिकारी की ओर से सभी प्राधिकृत पदाधिकारी को आदेश दिया गया है कि आयोग द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में प्राप्त आपत्तियों की विधिवत् निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे एवं तत्संबंधी प्रतिवेदन जिला दंडाधिकारी को प्रेषित करेंगे।

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