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अवैध शराब का धंधा पड़ा महंगा! भागलपुर में तस्कर को 5 साल की कैद, ₹1 लाख जुर्माना

Bhagalpur Illegal Liquor: विशेष उत्पाद न्यायालय-2 ने जीवन चौधरी को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान न करने पर उसे अतिरिक्त 6 महीने की कैद भुगतनी होगी। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी अपने घर से शराब बेच रहा था।

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Bhagalpur Illegal Liquor: भागलपुर में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण फैसला आया है। विशेष उत्पाद न्यायालय-2 ने अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त जीवन चौधरी को पांच साल के साधारण कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह निर्णय अवैध शराब के धंधे में लिप्त लोगों के लिए एक कड़ी चेतावनी है।

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न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि दोषी जीवन चौधरी जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करता है, तो उसे अतिरिक्त छह महीने की सजा भुगतनी होगी। यह मामला मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां पुलिस को आरोपी के घर पर अवैध शराब की बिक्री की गुप्त सूचना मिली थी।

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छापेमारी में पकड़ा गया आरोपी

अभियोजन पक्ष के अनुसार, सितंबर 2024 में पुलिस को सूचना मिली थी कि जीवन चौधरी अपने घर से अवैध शराब बेच रहा है। इस सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी के ठिकाने पर छापेमारी की। पुलिस को देखते ही जीवन चौधरी ने मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन मुस्तैद टीम ने उसे पकड़ लिया।

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तलाशी के दौरान पुलिस ने उसके कब्जे से 8 लीटर देसी शराब बरामद की। इसके बाद, शराब को जब्त कर जीवन चौधरी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू की।

अवैध शराब के धंधे में पहले भी था शामिल

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि आरोपी जीवन चौधरी का आपराधिक इतिहास रहा है। उसके खिलाफ पहले भी अवैध शराब और ताड़ी से जुड़े कई मामले दर्ज किए गए थे। पूर्व में भी उसके घर से ताड़ी और देसी शराब की बरामदगी के मामले सामने आ चुके हैं, जिससे उसकी संलिप्तता और मजबूत हुई।

पुलिस द्वारा अनुसंधान पूरा करने के बाद, न्यायालय में आरोपी के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान, विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की और मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए।

न्यायालय का सख्त फैसला

उपलब्ध कराए गए ठोस साक्ष्यों के आधार पर, न्यायालय ने जीवन चौधरी को दोषी पाया और उसे पांच साल के साधारण कारावास के साथ एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। न्यायालय का यह सख्त फैसला अवैध शराब के कारोबार पर नकेल कसने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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न्यायालय का यह निर्णय अवैध शराब के कारोबार में लिप्त अन्य लोगों के लिए एक कड़ी चेतावनी है। यह दर्शाता है कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ प्रशासन और न्यायपालिका सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिससे जिले में अवैध शराब की बिक्री पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी और शांति व्यवस्था बनी रहेगी।

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