पंचायत चुनाव डेस्क। पंचायत चुनाव में उम्मीदवारी के इच्छुक अभ्यर्थियों को निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। इसके तहत किसी भी पद के लिए नामांकन करने वाले अभ्यर्थी की उम्र सीमा 21 वर्ष होना अनिवार्य है। अभ्यार्थियों के प्रस्तावकों पर भी यही नियम लागू होगा।
संबंधित प्रखंड के किसी भी पंचायत का मतदाता उस प्रखंड के दूसरे पंचायत से भी मुखिया पद का चुनाव लड़ सकता है। इसी प्रकार सरपंच और पंचायत समिति सदस्य के पद के लिए भी संबंधित प्रखंड का मतदाता होना अनिवार्य होगा,जबकि जिला परिषद सदस्य के लिए जिले का मतदाता होना अनिवार्य है।
पंच व वार्ड सदस्य के चुनाव के लिए प्रत्याशियों को पंचायत का मतदाता होना अनिवार्य होगा। नामांकन के वक्त नामांकन शुल्क का रसीद भी दाखिल करना होगा। पंचायत चुनाव में एक व्यक्ति एक से अधिक पद के लिए चुनाव लड़ सकता है लेकिन सभी पदों के लिए अलग अलग नामांकन पत्र के साथ अलगुअलग शुल्क जमा कराना होगा।
जिला परिषद का नामांकन अनुमंडल कार्यालय पर जब कि पांच पदों क्रमशः मुखिया, सरपंच,बीडीसी,वार्ड सदस्य और पंच संबंधित प्रखंड मुख्यालय में निर्वाची पदाधिकारी अथवा सहायक निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल करना होगा।
प्रत्याशियों के लिए तय नामांकन शुल्क के तहत मुखिया,सरपंच व् पंचायत समिति सदस्य (सामान्य वर्ग )1000 रुपये और महिला एससी एसटी और पिछड़े वर्ग के लिए शुल्क 500 रुपये है ।जिला परिषद सदस्य (सामान्य वर्ग ) 2000 रुपये जब कि महिला एससी ,एसटी के लिए यह शुल्क 1000 रुपये होगी। पंच व वार्ड सदस्य (सामान्य वर्ग ) शुल्क 250 रुपये और महिला एससी ,एसटी के लिए 125 रुपये तय किये गये है ।
बक्सर जिला पंचायती राज कार्यालय के हवाले से बताया गया है कि आसन्न पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन मुकम्मल तौर पर तैयार है। बस अधिसूचना जारी होने का इन्तजार है ।