Bihar News | Bihar New Traffic Rule | आप भी हैं गाड़ी ऑनर तो हो जाइए सावधान….वाहन मालिक अब नपेंगे, जुर्माना भी भरेंगे, जब्ती भी होगी, डीलर भी फंसेंगे क्योंकि Bihar में New Traffic Rule लागू हो गया है। खासकर, लोकसभा चुनाव को लेकर धर-पकड़ का आदेश सीधा जिलाधिकारी के पास पहुंचा है।
Bihar News। Bihar New Traffic Rule। शो-रूम के बाहर बिना रजिस्ट्रेशन और बिना हाई क्योरिटी नंबर प्लेट की गाड़ियां निकलने पर
ऐसे में शो-रूम के बाहर बिना रजिस्ट्रेशन और बिना हाई क्योरिटी नंबर प्लेट की गाड़ियां निकलने पर संबंधित वाहन मालिक के साथ डीलर पर भी कार्रवाई होगी। इसके लिए परिवहन सचिव ने डीएम एसपी और जिला परिवहन पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश दिया है। विभाग ने बिना नंबर प्लेट वाली वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। परिवहन विभाग ने सूबे के सभी डीएम और एसपी को पत्र भेज ऐसे वाहन वालों से सख्ती से निबटने की बात कही है। विभिन्न जिलों में अभियान शुरू भी कर दिया गया है।
Bihar News। Bihar New Traffic Rule। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलों के जिलाधिकारी और एसपी को आदेश दिया है कि
बिहार में परिवहन विभाग सड़क सुरक्षा को लेकर सख्त हुआ है। बिना रजिस्ट्रेशन और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) के गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलों के जिलाधिकारी और एसपी को आदेश दिया है कि बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों पर सख्ती बरती जाए।
Bihar News। Bihar New Traffic Rule। बिना नंबर प्लेट लगी गाड़ी की डिलीवरी ना लें
ऐसा करने वाले वाहन मालिकों के साथ-साथ गाड़ी बेचने वाले डीलरों पर भी कार्रवाई की जा सकती है। इन डीलरों पर जुर्माना लगाया जा सकता है, यहां तक कि उनका रजिस्ट्रेशन भी निलंबित किया जा सकता है। लोगों से अपील की है कि वो बिना नंबर प्लेट लगी गाड़ी की डिलीवरी ना लें। उन्होंने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम 2019 की धारा 41(6) के तहत, जिस गाड़ी के लिए रजिस्ट्रेशन का आवेदन किया गया है, उसे डीलर तब तक डिलीवरी नहीं दे सकता जब तक उस पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और नंबर ना लग जाएं।
Bihar News। Bihar New Traffic Rule। सड़क दुर्घटना, चोरी या अन्य घटना होने पर वाहन मालिक का सही से पता नहीं लग पाता है
जानकारी के अनुसार, परिवहन सचिव ने इसको लेकर डीएम एसपी और जिला परिवहन पदाधिकारी को जो आवश्यक निर्देश दिए हैं, उसके अनुसार वाहन कंपनी के डीलर का रजिस्ट्रेशन भी निलंबित करने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, वाहन पर नंबर नहीं लगे होने की वजह से सड़क दुर्घटना, चोरी या अन्य घटना होने पर वाहन मालिक का सही से पता नहीं लग पाता है। शो रुम से बिना नंबर की गाड़ी निकलने की वजह से आए दिन अपराधी चोरी और अन्य अपराधी घटनाओं को भी अंजाम देते हैं। इसके लिए बिना नंबर की गाड़ियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा।
Bihar News। Bihar New Traffic Rule। बिना निबंधन और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगे गाडियां निकलीं तो
विभाग ने सभी जिलों के डीएम और एसपी को बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने की कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। परिवहन विभाग ने कहा है कि शो-रूम के बाहर बिना निबंधन और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगे गाडियां निकलीं तो संबंधित वाहन मालिक के साथ-साथ डीलर पर भी कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, संबंधित वाहन कंपनी के डीलर पर जुर्माना और रजिस्ट्रेशन निलंबित करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।








