मधुबनी, देशज टाइम्स ब्यूरो। अब शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति नहीं होगी। शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति के लेकर प्राथमिक शिक्षा विभाग के निदेशक डॉ. रणजीत कुमार सिंह ने सख्त निर्देश जारी (Madhubani: Now Bihar will not have teachers deputation, primary education department becomes strict) किया है।
जानकारी के अनुसार, प्राथमिक शिक्षाविभाग के पत्रांक 76, 19 जनवरी 2021 की ओर से जारी निर्देश में सभी जिलाधिकारी को कहा गया है कि बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 अप्रैल 2010 से प्रभावी है कि अधिनियम की धारा-27 के आलोक में निर्देशित है कि कोई भी शिक्षक दस वर्षीय (Madhubani: Now Bihar will not have teachers deputation, primary education department becomes strict) जनगणना, आपदा सहाय तथा विधान मंडल,संसद व स्थानीय निकाय के चुनाव को छोड़ कर अन्य किसी भी गैर शैक्षणित कार्यो के लिए शिक्षक प्रतिनियुक्ति नही किए जाएंगे।
हाल में अनौपचारिक सूत्रों से सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि स्पष्ट निर्देश के बावजूद स्थानीय स्तर पर शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों की ओर से या अन्य प्रशासनिक पदाधिकारियों की ओर से शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति स्थानीय स्तर पर की जाती है। यदि संबंधित जिलों के अंतर्गत प्राथमिक विधालयों का कोई शिक्षक अद्यावधि (Madhubani: Now Bihar will not have teachers deputation, primary education department becomes strict) प्रतिनियुक्ति पर हो,तो उनकी प्रतिनियुक्ति अविलंब रद्द किया जाए व उक्त निर्देश का अनुपालन प्रतिवेदन 22 जनवरी तक विभाग को उपलब्ध कराएं।