



Madubani News: परीक्षाओं के महासमर का बिगुल बज चुका है और प्रशासनिक अमले ने नकलचियों के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए ऐसी किलेबंदी की है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। जिले में आगामी 17 फरवरी 2026 से शुरू होने वाली मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से कमर कस चुका है। जिलाधिकारी आनंद शर्मा और पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने एक संयुक्त आदेश जारी करते हुए शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा के संचालन के लिए कई कड़े दिशा-निर्देश दिए हैं।
Madubani News: 71 केंद्रों पर परीक्षार्थियों के लिए समय-सीमा तय
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिले के कुल 71 परीक्षा केंद्रों पर दो पालियों में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। पहली पाली सुबह 9.30 बजे से दोपहर 12.45 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5.15 बजे तक चलेगी। परीक्षार्थियों के लिए केंद्र में प्रवेश का समय भी निर्धारित कर दिया गया है। पहली पाली के छात्रों को सुबह 9 बजे तक और दूसरी पाली के छात्रों को दोपहर 1.30 बजे तक ही केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। इसके बाद आने वाले किसी भी छात्र को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जिले के सदर अनुमंडल में 33, बेनीपट्टी में 8, जयनगर में 6, झंझारपुर में 17 और फुलपरास अनुमंडल क्षेत्र में 7 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।
परीक्षा केंद्रों पर चप्पे-चप्पे पर होगी निगरानी
परीक्षा को पूरी तरह से पारदर्शी और नकल विहीन बनाने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। कुल 248 दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों को स्टैटिक, गश्ती, जोनल, सुपर जोनल और उड़नदस्ता दंडाधिकारी के रूप में तैनात किया गया है। केंद्र के मुख्य द्वार से लेकर परीक्षा हॉल के अंदर तक कड़ी निगरानी रखी जाएगी। छात्रों को परीक्षा केंद्र पर जूते-मोजे पहनकर आने की मनाही है, उन्हें केवल चप्पल पहनकर ही आना होगा। केंद्र में प्रवेश से पहले सभी की सघन तलाशी (बॉडी फ्रिस्किंग) की जाएगी। अगर किसी परीक्षार्थी के पास कोई मोबाइल फोन या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पाया जाता है, तो इसके लिए संबंधित वीक्षक पर भी जवाबदेही तय की जाएगी। प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि इस बार की मैट्रिक परीक्षा में कोई गड़बड़ी न हो।
केंद्र के 500 गज के दायरे में निषेधाज्ञा लागू
परीक्षा के दिनों में सभी 71 केंद्रों के 500 गज के दायरे में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी। इसका मतलब है कि परीक्षा केंद्र के आसपास भीड़ लगाना गैर-कानूनी होगा। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। इसके साथ ही, केंद्र के पास स्थित फोटोस्टेट, चाय-पान और किताबों की दुकानें परीक्षा की अवधि में पूरी तरह से बंद रहेंगी। प्रशासन ने यह भी बताया कि सभी वीक्षकों की ड्यूटी कंप्यूटरीकृत रेंडमाइजेशन पद्धति से लगाई गई है ताकि किसी भी तरह की मिलीभगत की आशंका को खत्म किया जा सके। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश:
- परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले, यानी सुबह 9:00 बजे और दोपहर 1:30 बजे तक केंद्र पर पहुंच जाएं।
- जूते-मोजे की जगह केवल चप्पल पहनकर ही आएं।
- मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच या किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट साथ न लाएं।
- अपने साथ केवल एडमिट कार्ड और पेन जैसी आवश्यक वस्तुएं ही रखें।
जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने कहा कि कदाचारमुक्त परीक्षा का आयोजन जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें लापरवाही बरतने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। उन्होंने सभी प्रतिनियुक्त अधिकारियों को समय पर अपने कर्तव्य स्थल पर पहुंचने और पूरी गंभीरता से अपनी जिम्मेदारी निभाने का निर्देश दिया है।






