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आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में बेनीपट्टी विधायक विनोद नारायण झा बरी

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फोटो : फैसले के बाद बरी होने पर मधुबनी कोर्ट में खुशी जाहिर करते विधायक विनोद नारायण झा

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धुबनी देशज टाइम्स ब्यूरो। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में आरोपित बिहार सरकार के पूर्व मंत्री विनोद नारायण झा बरी हो गये।

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अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह एमएलए एमपी मामलों के स्पेशल जज अनूप कुमार सिंह की अदालत ने शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विनोद नारायण झा को बाइज्जत बरी कर दिया।

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बहस के दौरान बचाव पक्ष से राजेंद्र तिवारी, डॉ सच्चिदानंद झा तथा अभियोजन की ओर से सोमांशु शंकर ने बहस की। पूर्व मंत्री के खिलाफ 11 नवंबर 2005 को पंडौल थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई थी।

प्राथमिकी में उनके खिलाफ आरोप लगाया था कि पंडौल थाना के रामपुर गांव में पूजा एवं मेले का आयोजन किया गया था। रात में नाच के दौरान उन्होंने मंच से वोटरों को लुभाने के लिए घोषणा की थी कि चुनाव में जीतेंगे तो सांस्कृतिक मंच बनाएंगे। हालांकि ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष न्यायालय में आरोप साबित करने में विफल रहे।

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