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Bihar Electric Vehicle Policy: महिलाओं को ₹1 लाख की सब्सिडी, 2030 तक 30% EV का लक्ष्य, कैबिनेट ने दी मंजूरी

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Bihar Electric Vehicle Policy: बिहार के सड़कों पर अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बहार आने वाली है! मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार (13 मई, 2026) को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 18 प्रस्तावों को हरी झंडी मिली, जिनमें एक महत्वपूर्ण फैसला ‘बिहार इलेक्ट्रिक वाहन (संशोधन) नीति, 2026’ को मंजूरी देना भी शामिल है। इस नई नीति के तहत महिलाओं को इलेक्ट्रिक चारपहिया वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपये की जोरदार सब्सिडी मिलेगी, वहीं दोपहिया पर भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

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कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान राज्य सरकार को 72,901 करोड़ रुपये तक का ऋण लेने की अनुमति भी प्रदान की है, जिसमें 64,141 करोड़ बाजार ऋण शामिल है। यह राशि राज्य में विभिन्न विकास योजनाओं पर खर्च की जाएगी।

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Bihar Electric Vehicle Policy के प्रमुख प्रावधान और लक्ष्य

राज्य सरकार ने बिहार में हरित, आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए ‘बिहार इलेक्ट्रिक वाहन (संशोधन) नीति, 2026’ को मंजूरी दी है। परिवहन विभाग के सचिव राज कुमार के अनुसार, सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक राज्य में नए वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 30 प्रतिशत तक पहुंचाना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की गई हैं।

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नई नीति के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष जोर दिया गया है। इलेक्ट्रिक चारपहिया वाहन खरीदने वाली महिलाओं को प्रति वाहन एक लाख रुपये की इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी दी जाएगी। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने वाली महिलाओं को वर्ष 2026-27 के लिए 12 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी।

विभिन्न श्रेणियों के लिए विशेष प्रोत्साहन

केवल महिलाओं ही नहीं, बल्कि अन्य वर्गों के लिए भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर आकर्षक प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 10 हजार रुपये और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभार्थियों को 12 हजार रुपये प्रति वाहन इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी दी जाएगी।

इलेक्ट्रिक मालवाहक तिपहिया वाहन की खरीद पर भी सहायता मिलेगी। सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 50 हजार रुपये और अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लाभार्थियों को 60 हजार रुपये तक की सहायता प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही, नई नीति के तहत बिहार में खरीदे और निबंधित सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को मोटर वाहन कर में 50 प्रतिशत तक की छूट भी मिलेगी। यह पहल राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाएगी। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1।

इन सभी प्रावधानों से बिहार में पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा और लोग ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें: यहां क्लिक करें

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