

पटना। हाईकोर्ट (High Court) ने फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मृत्यु की जांच सही तरीके से कराने की याचिका पर सुनवाई करते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के साथ ही एडवोकेट जनरल को कहा है कि अगली सुनवाई में कोर्ट यह बताएं कि यह याचिका सुनवाई के योग्य है या नहीं।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने मुंबई में लॉ के अंतिम वर्ष के छात्र द्विवेंद्र देवतादिन देबे की ओर से इस मामले की सीबीआई जांच के लिए दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए यह जानकारी मांगी है.
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने किसी को भी नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया था. साथ ही साथ यह भी स्पष्ट किया था कि मामले की सुनवाई लंबित रहने के दौरान भी कार्रवाई पर किसी तरह की रोक नहीं होगी.
इस याचिका में कहा गया कि सीबीआई सुशांत सिंह (Sushant Singh Rajput) के उनके मुंबई के बांद्रा स्थित फ्लैट में संदेहास्पद मौत की जांच कर रही है. यदि पटना हाई कोर्ट सीबीआई की जांच को संतोषजनक नहीं पाती है तो कोर्ट सीबीआई के निर्देशक और केंद्र सरकार को नए सिरे से सही दिशा में जांच करने का निर्देश दे।
याचिका में यह भी अनुरोध किया गया है कि जांच कर रही सीबीआई के अधिकारियों को बदल कर वरीय अधिकारियों की नई सीबीआई की टीम को इस मामले की जांच का जिम्मा सौंपा जाए. साथ ही इस याचिका में मांग की गई कि हाईकोर्ट इस मामले की स्वयं निगरानी करते हुए सीबीआई को समय समय पर कोर्ट में प्रगति रिपोर्ट पेश करने का आदेश दे ताकि जांच जल्द पूरा हो और दोषियों को सजा मिल सके.
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि सुशांत की संदेहास्पद मौत उनके मुंबई के बांद्रा स्थित फ्लैट में हुई लेकिन मुंबई पुलिस ने 45 दिनों तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की.
बहुत से लोग संदेह के घेरे में थे लेकिन जांच में बिलंब होने से साक्ष्यों को मिटाने का मौका मिल गया.सुशांत के पिता ने पटना के राजीव नगर थाने में 25 जुलाई, 2020 को एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसे बाद में सीबीआई को स्थानांतरित किया गया था.इस मामले पर अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद की जाएगी.








