
मृत्यु प्रमाण पत्र: बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे लोगों की परेशानी कम होने वाली है। अब ग्राम पंचायतों में हुई अंत्येष्टि के बाद मृतक के परिजनों को प्रमाण पत्र के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पंचायती राज विभाग ने 24 घंटे के अंदर प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दिया है।
24 घंटे में मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का सख्त निर्देश
बिहार पंचायती राज विभाग के निदेशक नवीन कुमार सिंह ने ग्राम पंचायतों में स्थित मोक्षधाम या कब्रिस्तान में अंत्येष्टि होने की स्थिति में मृतक के परिजनों को हर हाल में 24 घंटे के भीतर मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने का सख्त निर्देश दिया है। यह निर्देश विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की प्रगति समीक्षा के दौरान जारी किया गया।
निदेशक श्री सिंह ने राज्य के सभी जिलों के उप-विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी और जिला परिषद के अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में पंचायती राज से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की स्थिति पर विस्तृत चर्चा की गई और महत्वपूर्ण निर्देश जारी हुए। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई अहम समीक्षा बैठक
इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं की पहुंच और गति को बेहतर बनाना था। विशेष रूप से, ग्राम पंचायत स्तर पर मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी आवश्यक सेवाओं को सुलभ बनाने पर जोर दिया गया। निर्देश है कि सभी संबंधित अधिकारी इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1।







