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13 जुलाई, 2024
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Bihar News | बिहार में 1 जुलाई से लागू होंगे तीन नए आपराधिक कानून, बदल जाएंगें हत्या, रेप, ठगी की धाराएं…IPC,CRPC भी बदला

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Bihar News | बिहार में 1 जुलाई से लागू होंगे तीन नए आपराधिक कानून, बदल जाएंगें हत्या, रेप, ठगी की धाराएं…जहां अब 307,420 की बात पुरानी हो गई है। कारण, बिहार में भी एक जुलाई से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे।

इसके साथ ही कई धाराएं बदल जाएंगें। ऐसा केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचना जारी होने के बाद से हुआ है जहां पुलिस के आलाधिकारी अब इन नए कानूनों की पेचिंदगियों और उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी ले रहे हैं। उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है।

पहले चरण में डीएसपी व इंस्पेक्टर रैंक के 137 पुलिस पदाधिकारी प्रशिक्षण में शामिल हुए हैं। इन सभी पदाधिकारियों को नए कानूनों की बारीकियां समझाईं जाएंगी।नए कानून में कौन-कौन सी धाराएं जोड़ी गई हैं, किन धाराओं और कानूनों में बदलाव हुआ है, यह सारी जानकारी पुलिस पदाधिकारियों को दी जा रही हैं।

Bihar News| यह जानकारी AIG कल्याण विशाल शर्मा ने दी है

जानकारी के अनुसार, बिहार पुलिस मुख्यालय स्तर पर अपने 137 पुलिस अधिकारियों को इन तीन नए कानून की विस्तृत जानकारी प्रशिक्षण के ज़रिए देते हुए उन्हें बारीकी से बताया गया है। यह जानकारी AIG कल्याण विशाल शर्मा ने दी है।

AIG कल्याण विशाल शर्मा ने बताया इस प्रशिक्षण का आयोजन वैसे तो बिहार पुलिस अकादमी राजगीर की ओर से किया गया, लेकिन प्रशिक्षण देने का काम केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान गाज़ियाबाद के अनुदेशकों की ओर से दिया जा रहा है। वो भी BPRND दिल्ली के निर्देश पर प्रशिक्षण दे रहे हैं।

Bihar News| IPC,CRPC भी बदला

जानकारी के अनुसार, एक जुलाई से IPC जिसे ‘इंडियन पीनल कोड’ कहा जाता है, इसकी जगह ‘भारतीय न्याय संहिता’, ‘क्रिमिनल प्रोसीजर कोड’ CRPC की जगह ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’ और ‘एविडेंस एक्ट’ की जगह ‘भारतीय साक्ष्य अधिनियम’ लागू हो जाएगा।

नए कानून के लागू होने के बाद जो धाराएं अपराध की पहचान बन चुकी थीं। इनमें भी बदलाव हो जाएगा। जैसे हत्या के लिए लगाई जाने वाली IPC की धारा 302 अब धारा 101 कहलाएगी। ठगी के लिए लगाई जाने वाली धारा 420 अब धारा 316 होगी। हत्या के प्रयास के लिए लगाई जाने वाली धारा 307 अब धारा 109 कहलाएगी।

वहीं दुष्कर्म के लिए लगाई जाने वाली धारा 376 अब धारा 63 होगी। हालांकि ‘हिट एंड रन केस’ का संबंधित प्रावधान तुरंत लागू नहीं होगा। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब ट्रायल कोर्ट को हर फैसला मैक्सिमम 3 साल में देना होगा।

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