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Farooq Abdullah News: गैर जमानती वारंट जारी, फारूक अब्दुल्ला की बढ़ी मुश्किलें, अब कोर्ट में नहीं चले बहाने, बड़ा झटका, जानें पूरा मामला

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Farooq Abdullah News: सियासत की पिच पर कभी धाक जमाने वाले, शेर-ए-कश्मीर के वारिस, आज खुद कोर्ट की पेचीदगियों में उलझे हैं। श्रीनगर की अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ एक बड़ा आदेश जारी किया है।

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फारूक अब्दुल्ला को कोर्ट से बड़ा झटका: जानें पूरा मामला

श्रीनगर की एक अदालत ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ से जुड़े बहु करोड़ रुपये के कथित वित्तीय घोटाले के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। यह आदेश तब आया जब आरोप तय करने की सुनवाई के दौरान फारूक अब्दुल्ला अदालत में पेश नहीं हुए।

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अदालत ने इस मामले में पहले 12 मार्च की तारीख तय की थी, जिस दिन आरोप तय किए जाने थे। केंद्रीय जांच एजेंसी ने वर्ष 2018 में इस जम्मू कश्मीर क्रिकेट घोटाला मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था। हालांकि उसके बाद से आरोप तय करने की प्रक्रिया में लगातार देरी होती रही और मुकदमे की औपचारिक सुनवाई शुरू नहीं हो सकी है।

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गौर करने वाली बात यह है कि सुनवाई के दिन फारूक अब्दुल्ला अदालत में उपस्थित नहीं हो सके क्योंकि वह उस समय जम्मू में थे। जानकारी के अनुसार, बुधवार देर शाम जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में एक शादी समारोह के दौरान उन पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई थी। एक व्यक्ति ने अपनी लाइसेंसधारी रिवॉल्वर से उन पर गोली चलाने का प्रयास किया।

सुरक्षा कर्मियों की सतर्कता के कारण हमलावर को समय रहते धक्का देकर अलग कर दिया गया, जिसके चलते गोली लक्ष्य से चूक गई और फारूक अब्दुल्ला सुरक्षित बच गए। हमलावर की पहचान कमल सिंह जम्वाल के रूप में हुई है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है और पूरे घटनाक्रम की छानबीन की जा रही है। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें https://deshajtimes.com/news/national/

अदालत का कड़ा रुख: ऑनलाइन पेशी का विकल्प भी ठुकराया

इसी बीच अदालत में फारूक अब्दुल्ला की ओर से पेश वकील ने उनकी अनुपस्थिति के लिए छूट की अर्जी दाखिल की थी। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। हालांकि, श्रीनगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया। अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी को ऑनलाइन माध्यम से भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का विकल्प दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद वह पेश नहीं हुए।

इसके बाद अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 मार्च की तारीख तय कर दी है।

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ज्ञात हो कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ में वर्ष 2001 से 2011 के बीच कथित तौर पर कई करोड़ रुपये के धन के दुरुपयोग का मामला सामने आया था। उस समय फारूक अब्दुल्ला इस संघ के अध्यक्ष थे।

हालांकि, फारूक अब्दुल्ला पहले भी इन आरोपों से इनकार करते रहे हैं। उनका कहना है कि इस मामले में उनका नाम जानबूझकर घसीटा जा रहा है ताकि उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।

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