हिट एंड रन के मामलों में किसी की मृत्यु होती है तो उनके परिजन को दो लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं गंभीर रुप से घायल होने की स्थिति में 50 हजार रुपए का भुगतान किया जायेगा। हिट एंड रन वाहन दुर्घटना के मामलों में किसी की मृत्यु होती है तो उनके परिजन को दो लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।
हिट एंड रन (HIT AND RUN) वाहन दुर्घटना के मामलों में मृतक के परिजन को 2 लाख रुपये मुआवजा राशि का भुगतान किया जायेगा। वहीं गंभीर रुप से जख्मी होने की स्थिति में 50 हजार रुपए का भुगतान लाभुक को किया जायेगा।
परिवहन विभाग ने इस संबंध में त्वरित कार्रवाई के लिए सभी जिला पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। परिवहन सचिव पंकज कुमार पाल ने बताया कि हिट एंड रन मामलों में मुआवजा भुगतान के लिए डीएम के स्तर से स्वीकृति प्रदान की जाएगी।
इसके बाद साधारण बीमा परिषद (जीआइसी) की ओर से सीधे आश्रितों के बैंक खाते में मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। मुआवजे के लिए आवेदन करने और पीड़ितों को भुगतान जारी करने की प्रक्रिया के लिए समय सीमा भी तय की गई है।
हिट एंड रन वाहन दुर्घटना मामले में अनुमंडल पदाधिकारी दावा जांच पदाधिकारी होंगे, जबकि जिला पदाधिकारी दावा निपटान आयुक्त होंगे। दावा जांच पदाधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद दावा निपटान आयुक्त दावे को मंजूर करेंगे।
यदि दावा सही पाया जाता है तो दावा निपटान आयुक्त मुआवजे की राशि स्वीकृत कर सामान्य बीमा परिषद को स्वीकृति आदेश भेजेंगे। इस आदेश प्राप्ति के पंद्रह दिवस की अवधि में सामान्य बीमा परिषद लाभुक के खाते में राशि का भुगतान करेगी।