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Supreme Court में आनंद मोहन की रिहाई पर क्या बोली बिहार सरकार…, क्योंकि मारा गया पीड़ित एक लोकसेवक था

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हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे किसी दोषी को सिर्फ इसलिए छूट से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि मारा गया पीड़ित एक लोक सेवक था। गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या के दोषी पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई को सही ठहराते हुए बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है।

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बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उसने पूर्व विधायक आनंद मोहन को रिहा करने के अपने फैसले को सही ठहराया है, जिन्हें सजा सुनाई गई थी। 1994 में तत्कालीन गोपालगंज जिला मजिस्ट्रेट की हत्या के लिए उकसाने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा दी गई, लेकिन राज्य द्वारा जेल नियमों में बदलाव के बाद उन्हें जल्दी ही रिहा कर दिया गया।

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बिहार सरकार ने कहा है कि उसने आनंद मोहन की माफी पर नीति और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विचार कर रिहा किया है। बिहार सरकार ने कहा है कि राज्य की सजा में छूट की नीति में न्यायिक हस्तक्षेप की सीमित गुंजाइश है। बिहार सरकार ने कहा है कि आनंद मोहन ने अपनी कैद के दौरान तीन किताबें लिखीं और जेल में सौंपे गए कार्यों का भी निर्वहन किया।

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जानकारी के अनुसार, गोपालगंज के जिला मजिस्ट्रेट जी कृष्णैया की दिसंबर 1994 में हत्या कर दी गई थी। मोहन, जो उस समय विधान सभा के सदस्य (एमएलए) थे, को हत्या के लिए उकसाने का दोषी ठहराया गया था। इसके लिए उन्हें 2007 में एक ट्रायल कोर्ट की ओर से मौत की सजा सुनाई गई थी। मोहन की मौत की सजा कम कर दी गई थी 2008 में पटना उच्च न्यायालय ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उन्होंने फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।

बिहार सरकार की ओर से बिहार जेल मैनुअल में बदलाव के बाद मोहन 27 अप्रैल को जेल से बाहर आ गए। इससे एक लोक सेवक की हत्या में शामिल आजीवन दोषियों को 14 साल की सजा काटने के बाद समय से पहले रिहाई की अनुमति मिल गई। नियमों में 10 अप्रैल को संशोधन किया गया और गैंगस्टर से नेता बने, जिन्होंने 16 साल से कम समय सलाखों के पीछे बिताया, 27 अप्रैल को जेल से बाहर आ गए।

बिहार सरकार के हलफनामे में कहा गया है,पीड़ित की स्थिति छूट देने या इनकार करने का कारक नहीं हो सकती। प्रतिवादी नंबर 4 (मोहन) की माफी पर नीति के अनुसार और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विचार किया गया था। यह कहते हुए कि राज्य की छूट नीति में न्यायिक हस्तक्षेप की सीमित गुंजाइश है।

इसमें तर्क दिया गया कि कई प्रासंगिक कारकों पर ध्यान देने के बाद लोक सेवकों की हत्या के दोषी आजीवन दोषियों की समयपूर्व रिहाई के खिलाफ प्रतिबंध को हटाने के लिए 2012 के जेल नियमों को 10 अप्रैल को बदल दिया गया था और तथ्य यह है कि अन्य राज्यों द्वारा बनाए गए समान नियमों में ऐसा कोई अंतर मौजूद नहीं था। जैसे दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में।

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आम जनता या लोक सेवक की हत्या की सज़ा एक समान है। एक ओर, आम जनता की हत्या के दोषी आजीवन कारावास की सजा पाने वाले कैदी को समय से पहले रिहाई के लिए पात्र माना जाता है।


दूसरी ओर, किसी लोक सेवक की हत्या के दोषी आजीवन कारावास की सजा पाने वाले कैदी को समय से पहले रिहाई के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं माना जाता है। पीड़ित की स्थिति के आधार पर भेदभाव को दूर करने की मांग की गई थी, ”सरकार ने 10 अप्रैल की अधिसूचना के कारण बताते हुए कहा।

हलफनामे के अनुसार, यह पाया गया कि एक लोक सेवक की हत्या के दोषी आजीवन कारावास की समयपूर्व रिहाई पर विचार करने की अयोग्यता भारतीय दंड संहिता के तहत सामान्य रूप से हत्या के लिए निर्धारित सजा के अनुरूप नहीं थी।

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इससे पहले कोर्ट ने आठ मई को बिहार सरकार से रिहाई से जुड़ा रिकार्ड दाखिल करने का निर्देश दिया था। याचिकाकर्ता और जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया की ओर से पेश वकील सिद्धार्थ लूथरा और तान्याश्री ने आनंद मोहन की रिहाई को रद कर उसे फिर से जेल भेजे जाने की मांग की थी।

उन्होंने कहा था कि आनंद मोहन का जेल में व्यवहार को तो ध्यान में रखा गया लेकिन दोषी के पूर्व के इतिहास को नजरअंदाज किया गया। ऐसा करना लोकहित के खिलाफ है। बिहार सरकार का ये कदम लोकसेवकों को मनोबल तोड़नेवाला है। हाल ही में बिहार सरकार की ओर से जेल नियमों में किये गये संशोधन के चलते ये रिहाई संभव हो पाई है।

याचिका में कहा गया है कि आनंद मोहन की रिहाई सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के विपरीत है। आनंद मोहन की रिहाई का फैसला गलत तथ्यों के आधार पर लिया गया है। तत्कालीन डीएम जी. कृष्णैया की हत्या 5 दिसंबर 1994 को हुई थी।

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