पटना हाई कोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव खत्म होने के साथ ही पंचायतों और नगर परिषद को लेकर बड़ा निेर्देश दिया है। अब जबकि पंचायत चुनाव खत्म हो चुका है।
पंचायतों का गठन हो चुका है ऐसे में कुछ पंचायतों को नगर परिषद से जोड़ने संबंधी सरकार के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 17 फरवरी तक जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है।
जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह व जस्टिस मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने
मंजू देवी व अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। कोर्ट को बताया गया कि आवेदिका मंजू देवी और सोनी आनंद 22 अक्टूबर, 2021 को राज नई पोखर और नाहूब पंचायत से मुखिया के पद पर निर्वाचित हुई थी। राजगीर के प्रखंड विकास पदाधिकारी की ओर से 29 दिसंबर, 2021 को इनको मुखिया पद के लिए शपथ ग्रहण करवाया गया।
इसी बीच नगर विकास व आवास विभाग ने उक्त दोनों पंचायतों को नगर परिषद राजगीर में जोड़े जाने की अधिसूचना 29 दिसंबर, 2021 को जारी कर दिया।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्रीप्रकाश श्रीवास्तव का कहना है था कि पंचायत गठन के बाद उक्त पंचायतों को नगर परिषद में जोड़ना पूरी तरह से बिहार पंचायती राज अधिनियम की धारा 14 (1) व अनुच्छेद 243 (बी) के विपरीत है।राज्य सरकार का पक्ष अधिवक्ता किंकर कुमार ने रखा। अब इस मामले की अगली सुनवाई आगामी 17 फरवरी को फिर की जाएगी।