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दरभंगा। प्रभारी सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पाण्डेय की अदालत ने मब्बी थाना कांड संख्या 75/25 में ठगी एवं धोखाधड़ी के आरोपित और दिल्ली मोड़ स्थित होटल गार्सिया इंटरनेशनल के मुख्य प्रबंधक प्रवीण कुमार झा की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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जाना होगा हाईकोर्ट
अदालत के इस आदेश के बाद अब आरोपी प्रवीण कुमार झा को जमानत की इच्छा रखने पर पटना हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा।
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लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा का बयान
लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने जानकारी दी कि इस मामले से पहले भी प्रवीण कुमार झा के खिलाफ मधेपुर थाना कांड संख्या 83/2014 दर्ज हो चुका है।
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चार वर्षों में करोड़ों का घोटाला
अभियुक्त प्रवीण समेत अन्य आरोपितों पर आरोप है कि उन्होंने पिछले चार वर्षों में करोड़ों रुपये का घोटाला किया और होटल को भारी वित्तीय हानि पहुँचाई।
वह फिलहाल 4 अगस्त से न्यायिक हिरासत में रह रहे हैं और मंडल कारा दरभंगा में बंद हैं।
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