PAN-Aadhaar Linking: क्या आप जानते हैं कि अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है, तो इसका सीधा असर आपके वित्तीय लेनदेन पर पड़ सकता है? देश के करोड़ों करदाताओं के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि इसके लिए अब केवल एक दिन का समय शेष है। यह आपके बैंक खातों से लेकर निवेश तक, हर जगह प्रभाव डालेगा।
PAN-Aadhaar Linking: नहीं किया ये काम तो 31 दिसंबर के बाद बेकार हो जाएगा आपका पैन कार्ड!
PAN-Aadhaar Linking: आखिरी मौका, चूक गए तो क्या होगा?
अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, तो आपको तुरंत यह काम कर लेना चाहिए। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2023 तय की है। इस तारीख के बाद, जिन पैन कार्ड्स को आधार से लिंक नहीं किया गया होगा, वे निष्क्रिय हो जाएंगे, जिससे आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
एक बार पैन कार्ड के निष्क्रिय होने के बाद, आप बैंक खाते खोलने, वित्तीय लेनदेन करने या आयकर रिटर्न दाखिल करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर पाएंगे। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। यह केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।
आयकर विभाग लगातार इस संबंध में जागरूकता अभियान चला रहा है, ताकि कोई भी नागरिक इस सुविधा से वंचित न रह जाए। पैन-आधार लिंक करना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है और इसे घर बैठे ऑनलाइन तरीके से भी किया जा सकता है। रियल-टाइम बिजनेस – टेक्नोलॉजी खबरों के लिए यहां क्लिक करें: https://deshajtimes.com/news/business/। यह सुनिश्चित करें कि आपके सभी दस्तावेज अपडेटेड रहें।
घर बैठे ऐसे करें पैन-आधार लिंक और स्टेटस चेक
पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए आप नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन कर सकते हैं:
- सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल `incometax.gov.in` पर जाएं।
- होमपेज पर ‘क्विक लिंक्स’ सेक्शन में ‘लिंक आधार स्टेटस’ पर क्लिक करें।
- यहां आपको अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करना होगा।
- इसके बाद ‘लिंक आधार’ विकल्प पर क्लिक करें।
- अगर आपका पैन पहले से ही आधार से लिंक है, तो आपको एक पुष्टिकरण संदेश मिलेगा। यदि नहीं, तो आपको लिंकिंग प्रक्रिया को पूरा करने के लिए निर्देशित किया जाएगा।
- लिंकिंग के लिए आपको 1,000 रुपये का लेट फीस भुगतान करना होगा, जो चालान 280 के माध्यम से किया जा सकता है।
- भुगतान के बाद, आपके अनुरोध की जांच की जाएगी और कुछ दिनों में लिंकिंग प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
यह सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप 31 दिसंबर 2023 की समय सीमा से पहले इस कार्य को पूरा कर लें, अन्यथा आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है, जिससे वित्तीय कार्यों में भारी असुविधा होगी। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। निष्क्रिय पैन कार्ड को दोबारा सक्रिय कराने में भी समय और अतिरिक्त शुल्क लग सकता है।





