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Bihar Bus Fare News: बस यात्रियों को झटका! 10-15% बढ़ा किराया, 1 जून से लागू होंगी नई दरें, जानें पूरी सूची

बिहार में बस से सफर करने वाले यात्रियों की जेब पर बोझ बढ़ने वाला है, क्योंकि परिवहन विभाग ने किराये में 10 से 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया है. डीजल की बढ़ती कीमतों और संचालन लागत के कारण यह फैसला लिया गया है, जिससे लाखों मुसाफिरों को आर्थिक असर झेलना पड़ सकता है.

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Bihar Bus Fare News: बिहार में बस से सफर करने वाले लोगों की जेब पर अब अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है. परिवहन विभाग ने राज्यभर में चलने वाली यात्री बसों के किराए में 10 से 15 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी का बड़ा फैसला लिया है. यह नई किराया दरें आगामी 1 जून से लागू हो जाएंगी, जिससे लाखों यात्रियों को सीधा असर पड़ेगा.

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परिवहन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में साफ कहा गया है कि डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि और बस संचालन की लागत बढ़ने के कारण यह किराया बढ़ाना पड़ा है. इस बढ़ोतरी का असर साधारण बस, डीलक्स, सेमी डीलक्स और एसी बसों सहित सभी श्रेणियों की बसों पर पड़ेगा.

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Bihar Bus Fare News: क्या हैं साधारण बसों की नई दरें?

नई दरों के अनुसार, अब साधारण बस में 50 किलोमीटर तक सफर करने पर यात्रियों को प्रति किलोमीटर 1.73 रुपये का किराया चुकाना होगा. पहले यह दर 1.50 रुपये प्रति किलोमीटर थी. इसी तरह, 100 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए प्रति किलोमीटर 1.71 रुपये का किराया तय किया गया है. वहीं, 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी के लिए अब 1.65 रुपये प्रति किलोमीटर की नई दर लागू होगी.

परिवहन विभाग ने डीलक्स, सेमी डीलक्स और वातानुकूलित (एसी) बसों के किराए में भी इजाफा किया है. सभी बस संचालकों को निर्देश दिया गया है कि वे बस स्टैंडों और बसों के भीतर नया किराया चार्ट स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें, ताकि यात्रियों को सही जानकारी मिल सके.

बढ़ा किराया तो सख्ती भी बढ़ी: ओवरचार्जिंग पर होगी कार्रवाई

विभाग ने किराया व्यवस्था की निगरानी के लिए जिला प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. अगर कोई बस संचालक तय दर से ज्यादा किराया वसूलता है, तो उसके खिलाफ मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

नई अधिसूचना में बसों के ठहराव (स्टॉपेज) को लेकर भी सख्त नियम बनाए गए हैं. अब बसें केवल निर्धारित बस स्टैंड पर ही रुकेंगी. सार्वजनिक जगहों पर बसों के अवैध ठहराव पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी. इसके साथ ही, ओवरलोडिंग को लेकर भी विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है. तय क्षमता से ज्यादा यात्रियों को बैठाने पर बस मालिक और चालक दोनों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान किया गया है.

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एडीटीओ दिव्य प्रकाश ने बताया कि विभाग की ओर से नई किराया दरें जारी कर दी गई हैं. अगले दो से चार दिनों के अंदर अलग-अलग रूट का संशोधित किराया तय कर दिया जाएगा और अगले महीने से इसे पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा. देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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