Patna Rabri Devi News: बिहार की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित अपना सरकारी आवास खाली करने से इनकार कर दिया है। उन्हें हाल ही में एक नया सरकारी नोटिस मिला था, लेकिन राबड़ी देवी ने इसे मानने से साफ मना कर दिया है।
दिल्ली से पटना लौटने के बाद मीडिया से बात करते हुए राबड़ी देवी ने सरकार को सीधी चुनौती दी। उन्होंने कहा, “हम आवास खाली नहीं करेंगे। सम्राट चौधरी अभी-अभी मुख्यमंत्री बने हैं; अगर वह चाहें तो पुलिस बल बुलाकर आवास खाली करवा सकते हैं।”
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सरकारी बंगले पर क्यों नहीं खाली करना चाहती हैं राबड़ी देवी?
राबड़ी देवी का यह बयान तब आया है, जब भवन निर्माण विभाग ने उन्हें 10 सर्कुलर रोड स्थित बंगले को खाली करने का निर्देश दिया था। यह बंगला अब डेयरी, मत्स्य और पशु संसाधन मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित किया गया है। सरकार ने एक नया नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि राबड़ी देवी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में 39 हार्डिंग रोड पर एक वैकल्पिक आवास आवंटित किया गया है, जो उन्हें 25 नवंबर, 2025 को आवंटित किया गया था।
विभाग के संयुक्त सचिव-सह-एस्टेट अधिकारी द्वारा जारी एक पत्र में उन्हें नए आवास में जाने और सर्कुलर रोड बंगले को तुरंत खाली करने का निर्देश दिया गया है। विभाग का कहना है कि इस फैसले को सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी मिल चुकी है।
दशकों से लालू परिवार से जुड़ा है यह आवास: Patna Rabri Devi News
10 सर्कुलर रोड स्थित यह बंगला राजद प्रमुख लालू प्रसाद के परिवार से दशकों से जुड़ा हुआ है। राबड़ी देवी, लालू प्रसाद और परिवार के अन्य सदस्य 2005 से यहां रह रहे हैं, जिससे यह बिहार के सबसे पहचाने जाने वाले राजनीतिक पतों में से एक बन गया है।
अधिकारियों का कहना है कि विभाग ने राबड़ी देवी से नए आवंटित आवास में जाने का बार-बार अनुरोध किया है। सरकार के अनुसार, पिछले छह महीनों में कई मौखिक और लिखित सूचनाएं जारी की गई हैं, लेकिन बंगला अभी भी खाली नहीं किया गया है।
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भवन निर्माण मंत्री लेसी सिंह ने सरकार के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि बंगला आधिकारिक तौर पर नंद किशोर राम को आवंटित किया गया है और राबड़ी देवी को नोटिस निर्धारित नियमों के अनुसार जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि आधिकारिक आवास आवंटन प्रक्रिया के अनुसार लागू हों और संबंधित मंत्री को उनका निर्धारित आवास उपलब्ध कराया जाए।
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