Darbhanga Court News: दरभंगा कोर्ट ने एक अहम फैसले में हत्या के एक संगीन मामले में आरोपी पिता-पुत्र की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह मामला लहेरियासराय थाना क्षेत्र के भीगो स्थित मुक्तिधाम के पास 21 वर्षीय मो. सलमान की गोली मारकर हत्या से जुड़ा है, जहां प्रेम प्रसंग के विवाद में वारदात को अंजाम दिया गया था।
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प्रेम प्रसंग में हुई थी युवक की हत्या
जानकारी के अनुसार, गत 1 मई को हायाघाट थाना क्षेत्र के सिरनियां गांव निवासी मो. सलमान को प्रेमिका के बुलावे पर घटनास्थल पर बुलाया गया था। आरोप है कि यहीं पर प्रेम प्रसंग की रंजिश के चलते गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। अगले दिन, 2 मई को भीगो स्थित मुक्तिधाम के निकट एक आम के बगीचे से सलमान का शव बरामद किया गया था।
पिता-पुत्र पर हत्या का आरोप
इस हत्याकांड में मंजर आलम और उनके पुत्र अरमान मल्लिक उर्फ हसनैन शेख उर्फ अमन उर्फ मो. हसनैन आलम को मुख्य आरोपी बनाया गया है। दोनों पिता-पुत्र 5 मई से न्यायिक हिरासत में हैं। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश संतोष पाण्डेय की अदालत ने उनकी नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे खारिज करने का आदेश दिया।
इसके अतिरिक्त, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भूपेंद्र सिंह की अदालत ने बहेड़ी थानाकांड संख्या 215/26 के तहत एक महिला को दो बच्चों के साथ नकदी और जेवर लेकर भगा ले जाने के आरोप में राधा देवी, मनीष कुमार और सोमन लाल देव की अग्रिम जमानत याचिका भी अस्वीकार कर दी। इसी तरह, मब्बी थानाकांड संख्या 123/25 में भूमि के एग्रीमेंट के बाद केवाला न करने और 70 लाख 93 हजार 223 रुपये न लौटाने के मामले में पांच अन्य आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई।
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अब इन सभी आरोपियों को जमानत प्राप्त करने के लिए पटना उच्च न्यायालय में अपील करनी होगी। कोर्ट के इस फैसले से जहां एक ओर पीड़ितों को न्याय की उम्मीद जगी है, वहीं आपराधिक मामलों में संलिप्त लोगों के लिए एक कड़ा संदेश भी गया है।







