Bihar Agniveer reservation: बिहार सरकार ने राज्य के पूर्व अग्निवीरों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कारा विभाग में कक्षपाल की नियुक्ति प्रक्रिया में अब उन्हें आरक्षण का सीधा लाभ मिलेगा। इस फैसले से अग्निवीरों को सरकारी सेवा में समायोजित होने का एक सुनहरा अवसर प्राप्त होगा, जिससे उनके अनुभव और प्रशिक्षण का उपयोग राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में किया जा सकेगा।
राज्य सरकार ने बिहार कक्षपाल संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2026 को स्वीकृति दी है। इसके अनुसार, कक्षपाल भर्ती में भूतपूर्व सैनिकों के लिए पहले से लागू 25 प्रतिशत आरक्षण को अब दो बराबर हिस्सों में बांटा जाएगा। यह विभाजन विशेष रूप से बिहार के पूर्व अग्निवीरों को ध्यान में रखकर किया गया है।






अग्निवीरों को मिलेगा सीधे सरकारी नौकरी का लाभ
इस संशोधित व्यवस्था के तहत, 12.5 प्रतिशत पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रहेंगे, जबकि शेष 12.5 प्रतिशत पद बिहार राज्य के पूर्व अग्निवीरों के लिए सुरक्षित किए जाएंगे। अग्निवीर योजना के तहत सेना में अपनी सेवा पूरी कर चुके युवाओं को अब राज्य सरकार की कारा सेवा में रोजगार के बेहतर मौके मिलेंगे। यह कदम उनके पुनर्वास और सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा प्रोत्साहन है।
सरकार का मानना है कि पूर्व अग्निवीर अपने अनुशासन, कठोर प्रशिक्षण और सुरक्षा संबंधी गहन अनुभव के कारण कारा प्रशासन की जिम्मेदारियों के लिए अत्यंत उपयुक्त हैं। उनका कौशल और समर्पण जेलों की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने में सहायक सिद्ध होगा।
सुरक्षा व्यवस्था होगी मजबूत, सरकार का बड़ा फैसला
इस निर्णय को अग्निवीरों के लिए सरकारी सेवा में समायोजन का एक महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है। उनके विशिष्ट कौशल और अनुभव का उपयोग राज्य की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने में किया जा सकेगा। यह राज्य सरकार द्वारा अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में उठाया गया एक दूरदर्शी कदम है।
संशोधित नियमावली लागू होने के बाद, भविष्य की सभी कक्षपाल भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों को इस आरक्षण का सीधा लाभ मिलेगा। संभावना है कि इस प्रस्ताव को अंतिम अनुमोदन मिल चुका है और जल्द ही सरकार इस संबंध में एक संकल्प भी जारी करेगी, जिससे यह नई व्यवस्था विधिवत लागू हो जाएगी।








