Delhi Supreme Court Order दिल्ली पुलिस को सुप्रीम कोर्ट का कड़ा निर्देश: तुरंत हटाओ सभी बैरिकेड्स!
Delhi Supreme Court Order: दिल्ली में 10 अक्टूबर को हुए प्रदर्शनों के बाद पुलिस की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने तत्काल शहर से सभी बैरिकेड हटाने का निर्देश दिया, जिससे नागरिकों के विरोध प्रदर्शन के अधिकार को बल मिला।
Delhi Supreme Court Order: दिल्ली में 10 अक्टूबर को हुए प्रदर्शनों के बाद पुलिस और अर्धसैनिक बलों की कार्रवाई पर दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण आदेश सामने आया है। सर्वोच्च न्यायालय ने शहर से सभी बैरिकेड्स को तत्काल हटाने का निर्देश दिया है, जिससे प्रदर्शनकारियों और आम नागरिकों को बड़ी राहत मिली है। यह फैसला पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई और हिरासत में लिए गए लोगों के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान आया।
इधर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर 10 अक्टूबर को प्रदर्शन के लिए दिल्ली आ रहे कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के तीन नेता अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका समेत इसके लीगल हेड रत्ना सिंह को रिहा कर दिया गया है। दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली के स्पेशल एक्जीक्युटिव मजिस्ट्रेट ने रिहा करने का आदेश दिया।
रविवार को हुई विशेष सुनवाई में, शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि नागरिकों को विरोध प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार पुलिस अधिनियम के तहत होना चाहिए। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि सार्वजनिक स्थानों को अनिश्चित काल तक अवरुद्ध नहीं किया जा सकता और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने 10 अक्टूबर के प्रदर्शनों के दौरान पुलिस और अर्धसैनिक बलों द्वारा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने और उन पर की गई कार्रवाई की समीक्षा की। इस मामले पर दायर याचिका में पुलिस के रवैये पर सवाल उठाए गए थे। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि ऐसे मामलों में पुलिस को संयम बरतना चाहिए और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 10 अक्टूबर के प्रदर्शनों के दौरान पुलिस कार्रवाई और हिरासत पर सुनवाई करते हुए शहर से सभी बैरिकेड्स हटाने का निर्देश दिया है।
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इस आदेश से उन प्रदर्शनकारियों को सीधे तौर पर फायदा होगा, जिन्हें पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोका था या हिरासत में लिया था। अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वे विरोध प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल किए गए सभी अवरोधों को तुरंत हटा दें, ताकि सामान्य जनजीवन और यातायात सुचारु हो सके।
सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय से भविष्य में होने वाले विरोध प्रदर्शनों के लिए एक स्पष्ट दिशा-निर्देश तय हो गया है। यह फैसला इस बात को रेखांकित करता है कि विरोध का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, जिसे अनावश्यक बैरिकेडिंग या अत्यधिक बल प्रयोग से बाधित नहीं किया जा सकता। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर से यह भी साफ हो गया है कि पुलिस को अपने अधिकारों का प्रयोग करते समय नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करना होगा। अब देखना होगा कि दिल्ली पुलिस इस आदेश का कितनी तत्परता से पालन करती है और शहर में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए क्या कदम उठाती है।
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