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दरभंगा में विधान परिषद नामांकन शुरू होते ही निर्वाची पदाधिकारी कक्ष के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू

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रभंगा। अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर स्पर्श गुप्ता ने आदेश पत्रक निर्गत करते हुए कहा है कि निर्वाची पदाधिकारी, 16 दरभंगा स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र-सह-जिला पदाधिकारी, दरभंगा की ओर से सूचित किया गया है कि बिहार विधान परिषद के 16-दरभंगा स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन के लिए अधिसूचना 09 मार्च 2022 को जारी की जाएगी, साथ ही नामांकन कार्य प्रारंभ (Legislative Council nomination in Darbhanga) होते ही एक्शन शुरू हो गया है।

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उन्होंने कहा कि उक्त जारी आदेश में बताया गया है कि नामांकन का कार्य 09 मार्च 2022 (बुधवार) से 16 मार्च 2022 (बुधवार) तक 11:00 पूर्वाह्न से 3:00 अपराह्न तक निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में प्राप्त किया जाएगा।

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उक्त कार्य को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने एवं विधि-व्यवस्था संधारण हेतु सदर अनुमंडल दंडाधिकारी, दरभंगा स्पर्श गुप्ता द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (2) की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण निर्वाचन प्रकिया के क्रम में निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष में 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है।

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इस आदेश के तहत 200 गज के व्यासार्द्ध (परिधि) में शांति भंग करने के उद्देश्य से पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, किसी भी व्यक्ति को लाठी, भाला, गड़ासा, छुरा, अन्य घातक हथियार, अग्नेयास्त्र विस्फोटक इत्यादि लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गयी है। इसके साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग एवं उपयोग भी निषिद्ध कर दिया गया है।

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अनुमंडल दंडाधिकारी ने कहा है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सुसंगत धाराओं के तहत क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश मतगणना कार्य में नियुक्त सरकारी पदाधिकारी, आरक्षी एवं सैन्य बल के कर्मचारी पर तथा सरकारी अथवा प्रशासन द्वारा निर्गत पासधारियों, शांतिपूर्ण मतगणना कार्य में लगे कर्मियों पर तथा शवयात्रा, धार्मिक जुलूस, शादी-विवाह के कार्यक्रम में शामिल व्यक्तियों के मामले में शिथिल रहेगा।

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