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मार्च, 22, 2026
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दरभंगा में अब शराबबंदी कानून में बदलाव के तहत ही होंगी कार्रवाई, पोर्टल पर दर्ज होंगे नाम, पहली बार जुर्माने से माफी मगर दूसरी बार डीएम राजीव रौशन का आया फरमान

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रभंगा, देशज टाइम्स ब्यूरो। जिलाधिकारी कक्ष में जिलाधिकारी राजीव रौशन की अध्यक्षता में मद्य निषेध एवं भूमि विवाद को लेकर अपर समाहर्त्ता, उत्पाद अधीक्षक, जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष के साथ बैठक की गयी।

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बैठक में जिलाधिकारी श्री रौशन ने कहा कि मद्यनिषेध कानून में बदलाव किया जा चुका है। अतः अब वाहन जब्ति के लिए प्रपत्र-12 ‘क’ में एवं परिसर में शराब बरामदगी के लिए प्रपत्र-12 ‘ख’ में संबंधित मालिक को नोटिस किया जाएगा।

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वाहन के बीमा मूल्य का आधा जुर्माना राशि देने के लिए यदि वाहन मालिक प्रपत्र-4 में 15 दिनों के अंदर सहमति देंगे तो जुर्माना राशि प्राप्त कर वाहन छोड़ने का आदेश निर्गत किया जाएगा।दरभंगा में अब शराबबंदी कानून में बदलाव के तहत ही होंगी कार्रवाई, पोर्टल पर दर्ज होंगे नाम, पहली बार जुर्माने से माफी मगर दूसरी बार डीएम राजीव रौशन का आया फरमान परिसर के मालिक यदि उस भूमि क्षेत्र के लिए निर्धारित मूल्य का आधा 15 दिनों के अन्दर जमा करने की सहमति देंगे, तो उसे राज्यसात नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पीने वाले अब पकड़े जाएंगे, तो उन्हें जुर्माना अधिरोपित कर छोड़ा जा सकेगा, लेकिन उसकी प्रविष्टि आईईएमएस पोर्टल पर किया जाएगा, ताकि दोबारा पकड़े जाने पर जेल भेजने के लिए निर्णय लेने में सुविधा हो सके।

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उन्होंने कहा कि 01 अप्रैल 2022 के बाद के मद्यनिषेध के सभी मामले नये अधिनियम के तहत निष्पादित किये जाएंगे। शराब विनिष्टिकरण प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है, इसलिए जिस थाने में भी शराब विनिष्टिकरण लंबित है, वे शीघ्र शराब विनिष्टिकरण कर लें।

उन्होंने कहा कि थानों द्वारा ब्रेथ एनेलाईजर का प्रयोग निरंतर किया जाए तथा आसूचना संग्रह किया जाए। सूचक की जानकारी सार्वजनिक नहीं किया जाए। उन्होंने जिले के सीमावर्ती थानों को विशेष सर्तक रहने को कहा ताकि अन्य जिलों से शराब की आवाजाही न हो सके तथा भनरेबुल क्षेत्र में लगातार छापेमारी करते रहने का निर्देश दिया।दरभंगा में अब शराबबंदी कानून में बदलाव के तहत ही होंगी कार्रवाई, पोर्टल पर दर्ज होंगे नाम, पहली बार जुर्माने से माफी मगर दूसरी बार डीएम राजीव रौशन का आया फरमानजीविका के डीपीएम ने बताया
कि जिले में नीरा का उत्पादन तेजी से किया जा रहा है, सुबह में यह 14वें स्थान पर पहुंच गया है। जिले में 33 नीरा बिक्री केन्द्र चल रहे हैं। जिलाधिकारी ने इसमें और वृद्धि करने के निर्देश दिये।

सहायक लोक अभियोजक, मद्य निषेध द्वारा बताया गया कि अप्रैल माह में  मद्यनिषेध के 17 मामलों का निष्पादन कराया गया है, जिनमें 02 मामलों में 05–05 साल की सजा हुई है। जिलाधिकारी द्वारा उन सबों के कार्य की प्रशंसा की गयी।

भूमि विवाद मामलों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि हाल ही में जिले के सभी अंचलों की जाँच करायी गयी है। दरभंगा सदर अंचल में दाखिल-खारिज के अत्यधिक मामलें लंबित पाए गए है। उन्होंने भूमि सुधार समाहर्त्ता, सदर को 63 दिन से अधिक वाले लंबित मामलों में संबंधित अंचलाधिकारी के विरुद्ध स्वतः संज्ञान लेते हुए जुर्माना अधिरोपित करने के निर्देश दिये।

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उन्होंने कहा कि जमीन विवाद के मामले में यदि दोनों पक्ष नहीं आ रहा है, तो एक पक्षीय निर्णय लिया जाए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107, 133, 145 एवं 147 की कार्रवाई की जाए। सरकारी जमीन के मामलें में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के तहत कार्रवाई की जाए।दरभंगा में अब शराबबंदी कानून में बदलाव के तहत ही होंगी कार्रवाई, पोर्टल पर दर्ज होंगे नाम, पहली बार जुर्माने से माफी मगर दूसरी बार डीएम राजीव रौशन का आया फरमान भू-मापी के मामलें में अभिलेख में प्रविष्टि नहीं करने के पाए गए मामले से भी अवगत कराया गया। उन्होंने कहा कि भू-मापी के सभी मामलों की प्रविष्टि अभिलेख में की जाए। दुबारा भू-मापी के लिए भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के यहाँ अपील करना अनिवार्य होता है।

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उन्होंने बहेड़ी, बहादुरपुर, अलीनगर सहित सभी अंचल से 01-01 कर उनके लंबित मामलों के संबंध में जानकारी ली।
उक्त अवसर पर अपर समाहर्त्ता विभूति रंजन चौधरी, उप निदेशक, जन सम्पर्क नागेन्द्र कुमार गुप्ता, उत्पाद अधीक्षक ओम प्रकाश एवं अन्य संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

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