
गाजीपुर से बड़ी खबर है जहां एमपी-एमएलए कोर्ट न्यायाधीश दुर्गेश पांडेय ने शनिवार को बसपा सांसद अफजाल अंसारी और माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर के मामले में दोषी करार दिया है।
दरअसल जिस मामले में मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई गई है, वो भाजपा के विधायक रहे कृष्णानंद राय समेत सात लोगों की हत्या से जुड़ी है। वर्ष 2005 में गाजीपुर के मुहम्मदाबाद थाना के बसनिया चट्टी भाजपा के तत्कालीन विधायक कृष्णानंद राय समेत सात लोगों की हत्या की गई थी।
इस मामले में साल 2007 में मुख्तार अंसारी और उनके भाई अफजाल अंसारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। कृष्णानंद राय की हत्या राजनीतिक रंजिश में की गई थी।
वर्ष 2002 के यूपी विधानसभा चुनाव में कृष्णानंद राय ने अफजाल अंसारी को हराकर जीत हासिल की थी। जिसके बाद 2005 में एक कार्यक्रम से लौटते वक्त उनके काफिले पर घात लगाए हमलावरों ने कृष्णानंद राय के काफिले पर एके-47 से 500 राउंड फायर कर उनकी हत्या कर दी थी।
जानकारी के अनुसार,एक अप्रैल को ही कोर्ट में इस मामले में जिरह पूरी हो चुकी है। 15 अप्रैल को फैसले की तारीख तय की गई थी। लेकिन फिर फैसले की तारीख को बढ़ा कर 29 अप्रैल कर दी गई। आज एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई है साथ ही 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है।
वहीं, मुख्तार अंसारी के भाई सांसद अफजाल अंसारी को भी कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है। चूंकि अफजाल अंसारी की सजा दो साल से अधिक है इसलिए उसकी संसद की सदस्यता भी जानी तय है।
न्यायाधीश ने कोर्ट ने मुख्तार को 10 वर्ष और अफजाल को चार साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही मुख्तार को पांच और अफजाल पर एक लाख का अर्थदंड लगाया है।
जानकारी के अनुसार, वर्ष 2007 के इस मामले में बीते एक अप्रैल को बहस और सुनवाई पूरी कर ली गयी थी। 15 अप्रैल को फैसला होना था। लेकिन न्यायाधीश के अवकाश पर रहने के कारण बीते 15 अप्रैल को फैसला नहीं आ सका था।
शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहे इस केस में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड केस गैंग चार्ट में शामिल है। वहीं, नंद किशोर रूंगटा के अपहरण और हत्या का केस भी गैंग चार्ट में शामिल है।
29 नवम्बर 2005 को गाजीपुर के भांवरकोल थाना अंतर्गत सियाड़ी गांव में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय सहित सात लोगों पर एके-47 जैसे अत्याधुनिक असलहों से लगभग 400 राउंड से ज्यादा फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी गई थी।
हालांकि उक्त मामले में कोर्ट द्वारा किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सका था। लेकिन अपराधियों का समूह बनाकर अपराधिक गतिविधियां संचालित करने के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट जज दुर्गेश पांडेय की ओर से दोनों लोगों को आज (शनिवार) सजा सुनाई गई।
माफिया मुख्तार अंसारी सहित उनके बड़े भाई व गाजीपुर से बसपा सांसद अफजाल अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से गैंगस्टर एक्ट के मामले में सजा सुनाए जाने के साथ ही जनपद में लोकसभा के उपचुनाव की चर्चा भी शुरू हो गई।







