Bihar Crime Control Bill 2024 | Bihar Assembly | बिहार में माफिया राज खल्लास, अपराध नियंत्रण विधेयक विधानसभा से पारित, डीएम समेत इंस्पेक्टर रैंक के पुलिसकर्मियों को मिलीं असीमित पावर। गुरुवार का दिन बिहार के लिए रहा बेहद खास।
Bihar Crime Control Bill 2024 | Bihar Assembly | माफिया राज पर चलेगा अब अपराध नियंत्रण विधेयक का बुलडोजर
नीतीश सरकार ने माफिया के खिलाफ कार्रवाई से जुड़े बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक विधानसभा से पारित हो गया है। बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 विधानसभा से गुरुवार को पारित हो गया। इसके जरिए जिलाधिकारियों को बालू, शराब और जमीन माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने का पावर मिलेगा।
Bihar Crime Control Bill 2024 | Bihar Assembly | अपराध, भ्रष्टाचार, माफियाओं पर पूरी तरह नकेल
अपराध, भ्रष्टाचार, माफियाओं पर पूरी तरह नकेल कसने के लिए यह कदम उठाया गया है। बिहार अपराध नियंत्रण 2024 कानून को यूपी के गैंगस्टर एक्ट की तरह ही माना जा रहा है। भ्रष्टाचार से जुड़े जिन मामलों को संगीन अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाता था।
इस कानून में उन मामलों को गंभीर मानते हुए उस पर सख्त सजा का प्रावधान रहेगा। सरकारी राशि में गड़बड़ी, सरकारी पैसों का बंदरबांट करने वालों के लिए भी इस कानून में कड़ी सजा का प्रावधान है।
Bihar Crime Control Bill 2024 | Bihar Assembly | अब डीएम से लेकर पुलिस इंस्पेक्टर तक की ताकत बढ़ेंगी
इसके तहत अब डीएम से लेकर पुलिस इंस्पेक्टर तक की ताकत बढ़ेंगी। डीएम अब किसी अपराधी पर कार्रवाई करते हुए उसे राज्य से बाहर निकालने का आदेश भी जारी कर सकेंगे। साथ हीं इंस्पेक्टर स्तर के पुलिस अधिकारी अब बिना किसी वारंट के किसी भी अपराधी की तलाशी ले सकेंगे।
Bihar Crime Control Bill 2024 | Bihar Assembly | आम आदमी को भी अब अपने निजी सीसीटीवी में 30 दिनों का वीडियो सुरक्षित रखना हुआ अनिवार्य
आम आदमी को भी अब अपने निजी सीसीटीवी (यदि हो तो) में 30 दिनों का वीडियो सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा। इस कानून पर मुहर लगाने के लिए सरकार बिहार विधानसभा में बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 गुरुवार को पेश किया गया।
Bihar Crime Control Bill 2024 | Bihar Assembly | बहुमत से हुआ पारित, जनमत भी आना चाहिए
कानून पर मुहर लगाने के लिए सरकार बिहार विधानसभा में बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 गुरुवार को पेश किया गया। सरकार बहुमत में है। ऐसे में, इसे पारित होने में व्यवधान नहीं आया। विपक्ष के विधायकों ने इसका विरोध जरूर किया। विपक्ष ने इसे काला कानून बताया। कांग्रेस विधायक अजित शर्मा ने कहा इसपर एक जनमत भी आना चाहिए।
Bihar Crime Control Bill 2024 | Bihar Assembly | दंगा फैलाने और सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने वाले हो जाएं सावधान
इस कानून के जरिए भूमि, बालू, शराब की तस्करी, मानव-तस्करी, देह व्यापार, छेड़ खानी, दंगा फैलाने और सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने समेत अन्य अपराधिक मामलों में शामिल अपराधियों पर शिकंजा कसना अब आसान हो सकेगा।
Bihar Crime Control Bill 2024 | Bihar Assembly | डीएम से लेकर इंस्पेक्टर रैंक के सारे पुलिस कर्मियों को
डीएम से लेकर इंस्पेक्टर रैंक के सारे पुलिस कर्मियों को बिहार सरकार असीमित शक्ति प्रदान करने जा रही है। इतना ही नहीं डीएम की ओर से जारी वारंट बिहार समेत पूरे देश पर भी लागू होगा।
Bihar Crime Control Bill 2024 | Bihar Assembly | डीएम को अब तलाशी और जब्ती का अधिकार
डीएम को अब तलाशी और जब्ती का अधिकार होगा। बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक, 2024 में यह प्रावधन किया गया है कि जिलाधिकारी के पास वारंट जारी, गिरफ्तार कर जेल भेजने और बेल देने का भी अधिकार होगा।
Bihar Crime Control Bill 2024 | Bihar Assembly | छह माह तक जिला और राज्य से किसी भी अपराधी को तड़ीपार करने तक का अधिकार
इस नए कानूनी प्रावधान के तहत अब उनके पास छह माह तक जिला और राज्य से किसी भी अपराधी को तड़ीपार करने तक का अधिकार होगा। हालांकि, जिलाधिकारी के आदेश के खिलाफ प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष अपील भी की जा सकेगी।
Bihar Crime Control Bill 2024 | Bihar Assembly | आदेश के खिलाफ प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष अपील की जा सकेगी
बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक, 2024 में यह प्रावधन किया गया है कि जिलाधिकारी के पास वारंट जारी, गिरफ्तार कर जेल भेजने और बेल देने का अधिकार होगा। उनके पास छह माह तक जिला और राज्य से किसी भी अपराधी को तड़ीपार करने का अधिकार होगा। हालांकि, जिलाधिकारी के आदेश के खिलाफ प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष अपील की जा सकेगी।
Bihar Crime Control Bill 2024 | Bihar Assembly | पुलिस अब किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर पाएगी
बिहार पुलिस अब किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर पाएगी। उसे कार्यपालक दंडाधिकारी के सामने पेश किया जाएगा। इसके बाद उसे हिरासत में रखा जा सकता है। तीन माह से अधिक की हिरासत अवधि नहीं होगी। बिहार पुलिस को इन सब चीज की सूचना लिखित में जिलाधिकारी को देनी होगी।
Bihar Crime Control Bill 2024 | Bihar Assembly | हिरासत की अवधि तीन माह से अधिक की नहीं होगी
बिहार पुलिस जब किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करेगी तो उसे कार्यपालक दंडाधिकारी के सामने पेश किया जाएगा। इसके बाद उसे हिरासत में रखा जा सकता है। हिरासत की अवधि तीन माह से अधिक की नहीं होगी। बिहार पुलिस को इन सारी बातों की सूचना लिखित में जिलाधिकारी को देनी होगी।