Prabhash Ranjan, दरभंगा। दरभंगा जिले की एक अदालत ने कंकाली मंदिर के पुजारी की हत्या के मामले में तीन अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। यह घटना 13 अक्टूबर 2021 को विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र स्थित कंकाली मंदिर परिसर में हुई थी।
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न्यायालय का फैसला
- जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (तृतीय) सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने इस मामले में सोमवार को अपना फैसला सुनाया।
https:/news/bihar/darbhanga/darbhanga-kankali-mandir-murder-case-main-witness-ayush-vaibhav-and-his-family-got-security/143463/
- तीन अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 34 (साझा इरादा) और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दोषी ठहराया गया।
- सजा के बिंदु पर सुनवाई 16 जनवरी 2025 को होगी।
घटना का विवरण
https:/news/bihar/darbhanga/ayush-vaibhav-the-priest-of-kankali-temple-in-darbhanga-was-shot-by-criminals/142981/
- कंकाली मंदिर, जो दरभंगा राजपरिवार से जुड़ा है, में पुजारी की हत्या ने इलाके में सनसनी फैला दी थी।
- पुलिस ने घटना के बाद तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था।
अगला कदम
https:/news/bihar/darbhanga/ayush-vaibhav-son-of-the-priest-of-kankali-mandir-darbhanga-shot-by-criminals/143000/
अदालत अब 16 जनवरी को इन दोषियों को मिलने वाली सजा पर फैसला सुनाएगी।
निष्कर्ष
https:/news/bihar/darbhanga/rajeev-kumar-jha-priest-of-kankali-temple-shot-dead/55391/
कंकाली मंदिर के पुजारी की हत्या का यह मामला न केवल धार्मिक स्थल की पवित्रता से जुड़ा है, बल्कि समाज में बढ़ते अपराधों की एक बानगी भी है। अदालत का यह फैसला न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।