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Darbhanga News: दरभंगा में Online Lagan पर पारा High, लगान जमा नहीं किया तो बजेगा नीलामी का डंका, पढ़िए …सीधी चेतावनी!

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Online Lagan: जैसे-जैसे वित्तीय वर्ष का सूरज अस्त हो रहा है, वैसे-वैसे दरभंगा जिला प्रशासन का राजस्व वसूली को लेकर पारा चढ़ता जा रहा है। प्रशासन ने अब लगान जमा न करने वाले रैयतों पर सख्त कार्रवाई का मन बना लिया है। जिले के अपर समाहर्ता (राजस्व) मनोज कुमार ने स्पष्ट किया है कि मार्च, जो कि वित्तीय वर्ष का अंतिम महीना है, खत्म होने से पहले सभी रैयत अपना लगान ऑनलाइन जमा करना सुनिश्चित करें।

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क्यों जरूरी है Online Lagan जमा करना और क्या है प्रशासन की तैयारी?

अपर समाहर्ता राजस्व, मनोज कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि समय पर लगान जमा करना न केवल एक कानूनी बाध्यता है, बल्कि यह रैयतों के अपने हित में भी है। उन्होंने कहा कि जब कोई रैयत ऑनलाइन लगान रसीद काटता है, तो उसे यह तुरंत पता चल सकता है कि कहीं उसकी खाता-खेसरा की जमीन किसी धोखेबाज द्वारा अवैध रूप से बेच तो नहीं दी गई है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। प्रशासन ने उन जमाबंदी रैयतों को कड़ी चेतावनी दी है जो लगान जमा करने में आनाकानी कर रहे हैं। अपर समाहर्ता ने कहा कि जो भी व्यक्ति लगान जमा नहीं करेगा, उस पर नीलाम पत्र वाद दायर कर राजस्व की राशि वसूली जाएगी।

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इसी विषय पर लोगों को जागरूक करने के लिए हाल ही में जिला प्रशासन के फेसबुक पेज पर एक लाइव सत्र का आयोजन भी किया गया था। इस सत्र में अपर समाहर्ता ने परिमार्जन पोर्टल के उपयोग, लगान वसूली की प्रक्रिया, परिवारों के बीच जमीन का बंटवारा, निबंधन और म्यूटेशन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत जानकारी दी। यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि आम लोगों को सरकारी प्रक्रियाओं की सही जानकारी मिल सके।

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घर बैठे कैसे करें आवेदन और सुधार?

प्रशासन ने लगान जमा करने से लेकर भूमि संबंधी अन्य कार्यों के लिए प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया है। कोई भी रैयत वसुधा केंद्र पर जाकर या स्वयं अपने मोबाइल फोन से ही लगान की राशि जमा कर सकता है। इसके लिए उन्हें अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर इस्तेमाल करना होगा। जमीन की मापी के लिए भी अब दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। लोग वसुधा केंद्र या अपने मोबाइल से ही मापी के लिए आवेदन कर सकते हैं और शुल्क भी ऑनलाइन ही जमा कर सकते हैं।

भूमि संबंधी दस्तावेजों में सुधार के लिए भी ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है।

  • सुधार प्रक्रिया: परिमार्जन पोर्टल पर खाता, खेसरा, रकबा या रैयत के नाम में किसी भी तरह की त्रुटि को सुधारने के लिए वसुधा केंद्र से आवेदन किया जा सकता है।
  • आवश्यक दस्तावेज: आवेदन के साथ खतियान, पुराना लगान रसीद और निबंधन पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
  • मोबाइल नंबर: आवेदन करते समय हमेशा अपना ही मोबाइल नंबर दर्ज कराएं ताकि प्रक्रिया से जुड़ी सभी जानकारी आपको सीधे मिल सके।
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प्रशासन की यह पहल पारदर्शिता बढ़ाने और आम लोगों को सरकारी दफ्तरों की भाग-दौड़ से बचाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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