
Darbhanga Court: दरभंगा में न्याय की चौखट पर कई आरोपियों को निराशा हाथ लगी है। सिविल कोर्ट के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आदिदेव और प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार की अदालतों ने अलग-अलग गंभीर मामलों में कई आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। इन मामलों में रोड रॉबरी से लेकर आत्महत्या के लिए उकसाने और अपहरण तक के आरोप शामिल हैं।
Darbhanga Court: जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आदिदेव की अदालत के महत्वपूर्ण फैसले
सिविल कोर्ट दरभंगा के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आदिदेव की अदालत ने सदर थानाकांड सं. 90/26 में रोड रॉबरी के आरोप में काराधीन सोनकी निवासी धर्मवीर सहनी और पतोर थानाक्षेत्र के बड़की दाईंग गांव के विवेक कुमार उर्फ विवेक कुमार यादव का नियमित जमानत आवेदन खारिज कर दिया है। इसके अतिरिक्त, एडीजे आदिदेव की कोर्ट ने ससुरालियों की प्रताड़ना से तंग आकर एक विवाहिता की फांसी लगाकर आत्महत्या से जुड़े लहेरियासराय थानाकांड सं. 202/26 की आरोपी सरिता देवी उर्फ सरोज भारती का अग्रिम जमानत आवेदन भी खारिज कर दिया। साथ हीं, जानलेवा हमला के आरोप में दर्ज बिशनपुर थानाकांड सं. 03/26 के आरोपी मुस्तफापुर गांव के मुकेश पासवान की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1।
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार की अदालत के निर्णय
वहीं, जिला एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार की अदालत ने शादी की नीयत से एक 12 वर्षीय बालिका के अपहरण के आरोप में दर्ज फेकला थानाकांड सं. 22/26 के अभियुक्त निशांत लालदेव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसके अलावा, कप प्लेट उद्योग स्थापित करने के नाम पर बैंक से लोन लेकर उद्योग स्थापित नहीं करने के आरोप में संस्थित नगर थानाकांड सं. 304/26 के आरोपी श्वेता नायक का अग्रिम जमानत आवेदन भी खारिज कर दिया गया है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1। Darbhanga Court में लंबित इन मामलों में न्याय प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
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