दरभंगा कोर्ट रिपोर्टर, दरभंगा| प्रधान सत्र न्यायाधीश शिव गोपाल मिश्रा की अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गीय माता के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने के मामले में दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी।
दोनों के जमानत पर लगी ब्रेक
पहला आरोपी, सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के भपूरा गांव निवासी मो. रिजवी उर्फ राजा की नियमित जमानत अर्जी और दूसरा आरोपी, जाले थाना क्षेत्र के देवरा वन्धौली निवासी मो. नौशाद की अग्रिम जमानत याचिका दोनों को खारिज कर दिया गया।
क्या है पूरा मामला?
27 अगस्त 2025 को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आयोजित मताधिकार यात्रा के दौरान मंच से प्रधानमंत्री और उनकी माता के विरुद्ध आपत्तिजनक शब्द बोले गए थे।
सिमरी थाना में दर्ज हुई FIR
इस पर भाजपा जिलाध्यक्ष आदित्य नारायण चौधरी उर्फ मन्ना ने सिमरी थाना में कांड संख्या 243/24 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
लोक अभियोजक अमरेन्द्र नारायण झा ने बताया
अदालत ने दोनों याचिकाओं (नियमित जमानत संख्या 857/25 और अग्रिम जमानत याचिका) पर गहन सुनवाई के बाद उन्हें खारिज कर दिया।








