दरभंगा, देशज टाइम्स अपराध ब्यूरो। सिंहवाड़ा के मो.नाजिम की हत्या में दरभंगा कोर्ट का बड़ा फैसला सोमवार को सामने आया है जहां तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने हत्यारे संजीत दास उर्फ छोटू को उम्र कैद (Life imprisonment to Sanjit Das in the murder of Singhwara Nazim) की सजा सुनाई है।
Darbhanga Court | 8 जून 20 की रात हुई थी दुकानदार नाजिम की हत्या
इस फैसले से पीड़ित मो. नाजिम के परिजनों को तीन साल सात महीनें बाद बड़ी राहत मिली है। बता दें, मो. नाजिम की आठ जून 20 की रात में दुकानदार नाजिम की हत्या खंती चाकू से प्रहार कर दिया गया था। कलवारा चौक से आगे अहेरी चौर श्मशान के निकट डबरा में क्षत-विक्षत लाश छुपा दिया था। पढ़िए पूरी खबर
Darbhanga Court | तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत का फैसला
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। मामला सिंहबाड़ा से जुड़ा है जहां साल 20 के आठ जून को मो.नाजिम की चाकू गोदकर फिर खंती से प्रहार कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने हत्यारे संजीत दास उर्फ छोटू को उम्र कैद की सजा सुनाई है। पढ़िए पूरी खबर
Darbhanga Court | हत्यारे सिंहवाड़ा के संजीत को आजीवन सश्रम कारावास, 60 हजार अर्थदंड
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने हत्यारे संजीत दास उर्फ छोटू को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मामला, सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के बहेड़ी निवासी मो. नाजिम की हत्या से जुड़ा है जहां हत्यारे उसी गांव के संजीत दास उर्फ छोटू को आजीवन सश्रम कारावास और 60 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सोमवार को सुनाई है।
Darbhanga Court | अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर अलग से सुनाई सजा
अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई पश्चात 302 भादवि में आजीवन कठोर कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 120 (b) में आजीवन सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड, और 201 भादवि में 2 वर्ष की सजा और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर हत्यारे को क्रमशः एक वर्ष ,एक वर्ष और तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा।
Darbhanga Court | कलवारा चौक पर परचून की दुकान चलाते थे नाजिम
एपीपी रेणू झा ने बताया कि उपरोक्त सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी। एपीपी श्रीमती झा ने आगे बताया कि कलवारा चौक पर परचून की दुकान चलाने वाला मो. नाजिम को गांव के हीं लोग दुकान हटाने की धमकी दिया था।जिसे मृतक ने गंभीरता से नहीं लिया। क्या हुआ था, कैसे वारदात को दिया गया था अंजाम। कहां से मिली थी नाजिम की लाश। पढ़िए पूरी खबर
Darbhanga Court | अहेरी चौर श्मशान के निकट डबरा में छुपा दी थी क्षत-विक्षत लाश
आठ जून 20 की रात में दुकानदार नाजिम की हत्या खंती चाकू से प्रहार कर कर दिया तथा कलवारा चौक से आगे अहेरी चौर श्मशान के निकट डबरा में क्षत-विक्षत शव छुपा दिया। 9 जून की अहले सुबह नाजिम के परिजनों ने जब उसकी खोजबीन की तो डबरा से शव बरामद हुआ।मृतक के पिता मो. सैदर की सूचना पर सिंहवाड़ा थाना में 9 जून 20 को प्राथमिकी सं. 95/20 दर्ज हुई।
Darbhanga Court | हत्या में प्रयुक्त खंती और छूरा बरामद
अनुसंधान के दौरान पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त खंती और छूरा बरामद किया।अनुसंधान पश्चात पुलिस ने जूर्मी संजीत दास समेत तीन अभियुक्तों के बिरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया।
Darbhanga Court | तीन में दो आरोपी अब भी चल रहा फरार
आरोपपत्रित तीन अभियुक्तों में से बैजू दास और गुरुदेव दास फरार चल रहा है। वहीं काराधीन अभियुक्त संजीत दास उर्फ छोटू दास के बिरुद्ध सत्रवाद सं.46/23 के तहत विचारण किया गया। इसमें कोर्ट ने अभियुक्त दास को हत्या कर शव छुपाने के जुर्म में दोषी घोषित करते हुए उक्त सजा सुनाई है।